अंतर्जातीय विवाह-लॅाकडाउन में भी पहुंचे 75 जोडे, प्रोत्साहन में बांटे 3.28 करोड़

अंतर्जातीय विवाह करने के बाद सरकार की प्रोत्साहन स्कीम में लाभ उठाने वालों की संख्या पहले की तरह बरकरार है। जिला प्रशासन के पास मौजूद आंकड़ों में 2020-21 के लिए भी उतने ही आवेदन पहुुंचे हैं जिसमें जरूरतमंद जोड़ों को प्रोत्साहन राशि भेंट की गई है। इस साल भी संख्या उतनी ही है जितनी पिछले साल की है। 75 लोगों ने इस साल भी आवेदन किया है जहां कमेटी ने उन्हें 3.28 करोड़ रुपये जारी किए हैं। लॉकडाउन के दौरान आवेदन करने वालों की संख्या चौंकाने वाली ही रही है। हालांकि अफसरों ने इतनी संख्या को संयोग ही बताया है।
गौरतलब है कि पिछले साल जितने लोगों को प्रोत्साहन राशि भेंट की गई है वह 75 रही है, जहां 1 करोड़ 53 लाख रुपये तक की बताई गई है। जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए यह आंकड़े काफी हद तक सवाल खड़े करने वाले हैं। विभागीय अफसरों के मुताबिक प्रोत्साहन राशि पहले 50 हजार रुपये तक तय थी लेकिन पिछले साल ही इस राशि में बढ़ोतरी करने का आदेश जारी हुआ।
नवविवाहित जोड़ों को 2.50 लाख रुपये देने का फैसला किया गया था। इसी राशि में अंतर बताया गया है जबकि जितने प्रकरण पिछले साल सामने आए थे भुगतान की गई राशि में बहुत बड़ा फर्क है। मैनुअल तरीके से राशि के बंटवारे को लेकर फिलहाल कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जितनी संख्या पहले साल में थी उतनी ही संख्या वर्ष 2020 के लिए भी है लेकिन इसमें भुगतान की गई राशि ज्यादा है।
जाति-पाति के भेद को खत्म करने स्कीम
अफसरों का कहना है छत्तीसगढ़ अस्पृश्यता निवारणार्य अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना नियम 1978 (यथा संशोधित नियम 2019) के अनुसार अंतर्जातीय विवाह करने वाले दंपतियों को 2 लाख 50 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान किया जा रहा है। सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने और जाति-पाति के भेद को खत्म करने के उद्देश्य से सरकार ने दूसरी जाति (अंतर्जातीय) में विवाह को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
संयुक्त खाते में एक लाख, बाकी फिक्स
योजना के अनुसार दंपती को एक लाख रुपये संयुक्त बैंक खाते में और बाकी डेढ़ लाख रुपये दंपति एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के संयुक्त खाते में तीन साल के लिए फिक्स डिपॉजिट की गई है। आंकड़ों के मुताबिक 2020-21 के लिए लगभग 1.75 लाख रुपये का आवंटन हुआ है जिसमें से प्रत्येक दंपति के 1.50 लाख रुपये फिक्स किए गए हैं। यह राशि नियमानुसार किसी एक की मृत्यु होने पर जीवित सदस्य को मिलेगी।
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