हाईकोर्ट से फिर खारिज हुई IPS जीपी सिंह की अंतरिम जमानत याचिका

बिलासपुर। आय से अधिक संपत्ति के केस में गिरफ्तार, सस्पेंड एडीजी IPS जीपी सिंह की अंतरिम जमानत याचिका आज हाईकोर्ट ने फिर खारिज कर दी। उल्लेखनीय है कि EOW की टीम ने IPS जीपी सिंह को 11 जनवरी को दिल्ली से सटे यूपी के शहर नोएडा से गिरफ्तार किया था। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। साथ ही मामले की केस डायरी प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए थे। आज हुई सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष के वकील ने जीपी सिंह की जमानत याचिका का जोरदार विरोध किया। बार-बार जमानत खारिज होने पर जीपी सिंह के वकील ने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाने और जमानत ना मिले इसलिए केस डायरी पेश करने में बिलंब करने का आरोप लगाया था।
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