छत्तीसगढ़ में 3 लाख बच्चों के लिए शुरू होगी बालवाड़ी : भूपेश कैबिनेट का फैसला, टेक्सटाइल प्लांट लगेगा; बजट भी अनुमोदित

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक CM हाउस में शुक्रवार को रखी गई। लगभग 4 घंटे तक मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कैबिनेट की बैठक चली। बैठक में CM ने बजट को लेकर अफसरों और मंत्रियों से चर्चा की। फिर बजट 2022-23 का अनुमोदन कर दिया गया। उल्लेखनीय है छत्तीसगढ़ का बजट 7 मार्च को विधानसभा में पेश किया जाना है। बजट के फैसलों के बारे में बताते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सरकारी जमीन के आवंटन, प्रदेश में 3 लाख से अधिक 5 से 6 साल के बच्चों के लिए बालवाड़ी शुरू करने, प्रदेश में पहली बार टेक्सटाइल प्लांट लगाने जैसे 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। श्री चौबे ने बताया कि सरकार नए उद्योगों को बढ़ावा देने लिए इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन पैकेज दे रही है। इसी के तहत प्लास्टिक और टेक्सटाइल की कंपनियां प्रदेश में प्लांट लगाएंगी।
पढ़िए कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले
संचालनालय आयुष के अंतर्गत कई जिलों में फार्मासिस्ट के रिक्त पदों की भर्ती के लिए भर्ती परिणाम की वैधता एक वर्ष के लिये बढ़ा दी गई है।
प्रदेश के 6536 स्थानों पर जहां आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर में है, वहां बालवाड़ी बनेगी। 5 से 6 साल के ऐसे बच्चे जो आंगनबाड़ी या स्कूल जाने से पहले की उम्र में होते हैं। उन्हें यहां नई-नई चीजें सिखाएंगे। इस एज ग्रुप के 3,23,624 विद्यार्थियों में से 68,054 शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लाभान्वित होंगे ।
औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम 2015 के अंतर्गत उद्योग विभाग से आवंटित अविकसित / लैंड बैंक की भूमि फ्री होल्ड किये जाने पर दरों के निर्धारण के संबंध में संशोधन किया गया।
कृषि से जुड़ी चीजें अब बीज विकास निगम ही खरीदेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 में संशोधन किया गया है।
नए प्लांट लगाने के लिए औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत मेसर्स व्हीटेक प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्लास्टिक, मेसर्स एसबीटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा टेक्सटाइल प्लांट को मंजूरी दी गई।
राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी (जूनियर) वेतनमान से वरिष्ठ श्रेणी (संयुक्त कलेक्टर) वेतनमान में पदोन्नत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।
छत्तीसगढ़ भूराजस्व संहिता 1959 में संशोधन हुआ है। जमीन से जुड़े कामों को डिजिटल किया गया है।
शहरी इलाके में सरकारी जमीन आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, भूस्वामी हक देने के लिए कलेक्टर को अब राज्य सरकार से अनुमोदन करवाना होगा।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के 10 आकांक्षी जिलों (कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोण्डागांव, सुकमा) एवं 2 हाई बर्डन जिले (कबीरधाम एवं रायगढ़ ) में मार्च 2022 से राज्य योजना के राशनकार्डधारियों को फोर्टिफाईड चावल वितरित करने का निर्णय लिया गया। राईस फोर्टिफिकेशन की शत-प्रतिशत राशि (39.59 करोड़ ) राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी । सरकार ने तय किया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान खरीदी के लिए जूट बैग की कम सप्लाई की वजह से पैसे भारत सरकार से लिया जाएंगे। इसके अलावा जो बारदाना मार्कफेड ने खरीदा वो उसकी संपत्ति होगी। छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क नियम 1949 के नियम के तहत प्रत्येक फैक्ट्री के लिए फार्म एच और जे की डीटेल पेश करने की बाध्यता को खत्म किया गया है। मंत्री परिषद ने बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया।
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