Raipur Crime: दिनदहाड़े युवक की हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा

हरिभूमि रायपुर समाचार: गोलबाजार थाना क्षेत्र में तीन वर्ष पूर्व जयस्तंभ चौक पर दिनदहाड़े युवक की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी की कोर्ट में हुई। युवक की हत्या चश्मा खरीदने के विवाद में 12 अक्टूबर 2020 को की गई थी। लोक अभियोजक राजेंद्र कुमार जैन के मुताबिक कोर्ट ने कोण्डागांव निवासी इरशाद अहमद की हत्या के आरोप में मोहसीन अली को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी को 23 गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई। लोक अभियोजक के मुताबिक घटना दिनांक को इरशाद अहमद अपने दोस्तों के साथ इलेक्ट्राॅनिक सामान खरीदी करने रायपुर आया था। वापसी के दौरान इरशाद ने कार के अंदर बैठे-बैठे पोस्ट ऑफिस के पास सड़क पर चश्मा बेच रहे एक चश्मा कारोबारी से चश्मे की कीमत पूछी। चश्मे की कीमत सात सौ रुपए बताए जाने पर इरशाद ने सड़क छाप चश्मे की कीमत सात सौ होने की बात कही और आगे निकल गया। इरशाद के तंज कसने से नाराज चश्मा कारोबारी ने उसे गाली दी।
बीच चौराहे पेट में चाकू घोंपा
इरशाद को चश्मा दुकान कारोबारी द्वारा गाली दिए जाने के बाद चार-पांच युवकों ने इरशाद की कार का पीछा किया। कार जयस्तंभ चौक में सिग्नल पर रुकी। तब युवक कार का शीशा ठोकने लगे। उन्हें रोकने इरशाद कार से नीचे उतरा। इसी बीच मोहसीन ने बीच चौराहे इरशाद के पेट में चाकू घोंप दिया। घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई।
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