न्यू ईयर में बढ़ने वाली है शराब की बिक्री, लाइसेंस के लिए आबकारी विभाग में आने लगे आवेदन

न्यू ईयर में बढ़ने वाली है शराब की बिक्री, लाइसेंस के लिए आबकारी विभाग में आने लगे आवेदन
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रायपुर जिले में शराब पीने के शौकीन कितने लोग हैं, इसका पता हर दिन शराब दुकानों में खप रही शराब से लगाया जा सकता है। आबकारी विभाग के अनुसार जिले में प्रतिदिन औसतन करीब साढ़े पांच करोड़ की शराब की बिक्री हो रही है, वहीं यह आंकड़ा त्योहारों में और बढ़ जाता है।

रायपुर। रायपुर जिले में शराब पीने के शौकीन कितने लोग हैं, इसका पता हर दिन शराब दुकानों में खप रही शराब से लगाया जा सकता है। आबकारी विभाग के अनुसार जिले में प्रतिदिन औसतन करीब साढ़े पांच करोड़ की शराब की बिक्री हो रही है, वहीं यह आंकड़ा त्योहारों में और बढ़ जाता है। दो साल के बाद कोरोना का साया नहीं पड़ने के कारण लोगों में नए साल को सेलिब्रेट करने भारी उत्साह देखा जा रहा है। इसके लिए राजधानी रायपुर के विभिन्न होटल, कैफे एवं क्लबों में भी कॉकटेल पार्टी आयोजित करने जोरशोर से तैयारियां चल रही हैं। कॉकटेल पार्टी आयोजित करने के लिए अब होटल, कैफे एवं क्लब संचालकों ने आबकारी विभाग से लाइसेंस लेने आवेदन लगाना भी शुरू कर दिए हैं।

अब तक 10 आवेदन, रात 11 बजे तक शराब पिलाने की छूट विभाग के उपायुक्त अरविंद कुमार पटेल ने बताया कि नए साल के आगमन पर कॉकटेल पार्टी आयोजित करने वाले होटल, कैफे एवं क्लबों से विभाग के पास शराब पिलाने का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन आने शुरू हो चुके हैं। बुधवार तक विभाग के पास 10 आवेदन आए हैं। इनमें होटल, कैफे एवं क्लब के आवेदन भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि शराब पिलाने का लाइसेंस सशर्त दिया जाएगा। इसमें सबसे पहली शर्त रात 11 बजे तक ही शराब पिलाने की अनुमति रहेगी, इसके बाद शराब पिलाने की शिकायत पर संबंधित संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

जिले में 70 शराब दुकानें संचालित उन्होंने बताया कि रायपुर जिले में 70 शासकीय शराब दुकानें संचालित हो रही हैं। इन दुकानों में हर दिन औसतन साढ़े पांच करोड़ रुपये की शराब की बिक्री हो रही है, वहीं नए साल में इन दुकानों में शराब की बिक्री दोगुनी होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि शराब की बिक्री बढ़ने से विभाग के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। आवेदन में शराब की ब्रांड-मात्रा एवं शराब दुकान का नाम दर्शाना अनिवार्य नए साल के अवसर पर होटल, कैफे व क्लबों सहित अन्य निजी भवनों में कॉकटेल पार्टी भी आयोजित की जाएगी। इसके लिए संचालकों को आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। लाइसेंस लेने के लिए संचालक से आवेदन में शराब की मात्रा, शराब की ब्रांड तथा किस इलाके की शराब दुकान से शराब खरीदी जाएगी, इसकी भी पूरी जानकारी मांगी जा रही है।

एक दिन के लाइसेंस का दस हजार रुपये

एक दिन के लिए शराब पिलाने का लाइसेंस लेने का शुल्क दस हजार रुपये निर्धारित है। आबकारी अधिकारी ने बताया कि विभाग की गाइड लाइन के अनुसार एक दिन का लाइसेंस के लिए दस हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसके तहत आवेदनकर्ता से लिया जा रहा है।

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