शहर थोड़ा और खुला, अब रविवार आधा दिन, बैंड धुमाल को भी सशर्त छूट

लॉकडाउन के पुराने आदेश में जिला प्रशासन ने फेरबदल करते हुए अब रविवार को दोपहर तक बाजार खोलने अनुमति दे दी है। बुधवार को नया आदेश जारी किया है जिसमें रविवार को दापेहर 2 बजे तक दुकानें खुलेंगी। वहीं ब्यूटी-पार्लर और सेलून शाम 7 बजे तक खोले जा सकेंगे। हालांकि नए आदेश में सिनेमा सेंटर और स्वीमिंग पूल के लिए पाबंदी रखने निर्देश कायम रखा गया है।
कलेक्टर सौरव कुमार ने कंप्लीट लॉकडाउन में 2 बजे तक की छूट देने नया आदेश जारी किया है। सप्ताह में छह दिन शाम 7 बजे तक अभी दुकानें खुल रही हैं लेकिन नए आदेश में कहा गया है कि सभी प्रकार की अस्थायी, स्थायी दुकानें, शापिंग मॉल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल सब्जी, मंडी, बाजार, शराब दुकानें, ठेला सेलून, ब्यूटी पार्लर, पार्क व जिम खोले जा सकेंगे। हालांकि ब्यूटी पार्लर और सेलून शाम 7 बजे तक खुलेंगे जबकि अन्य दुकानों को 2 बजे तक ही खोलने की इजाजत होगी। नया आदेश लागू करने से पहले शादी घरानों के लिए बैंड बाजा और डीजे-धुमाल के लिए भी कलेक्टर ने छूट दे दी है।
2 बजे के बाद इन्हें अनुमति
पेट्रोल पंप, इमरजेंसी सेवा में मेडिकल स्टोर, क्लीनिक, गैस एजेंसी के साथ पेट शॉप, दूध, फल-सब्जी और न्यूज पेपर के लिए दोपहर दो बजे के बाद ऑनलाइन होम डिलीवरी की अनुमति होगी। ब्यूटी-पार्लर को शाम सात बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
बैंड, धुमाल को अनुमति
अरसे बाद बैंड और धुमाल वालों की बोहनी होगी। प्रशासन ने बैंड वालों को सशर्त अनुमति दे दी है। उनको कोविड नियमों का पालन करते हुए रात दस बजे तक बैंड संचालन की अनुमति होगी। संचालकों को संबंधित क्षेत्र के थानों में सूचना भी देनी होगी। गौरतलब है कि मार्च, अप्रैल शादियों का सीजन होता है उस समय इन पर प्रतिबंध था। अब ढील मिली है लेकिन मुहूर्त कम होने की वजह से नुकसान की भरपाई हो पाएगी। ऐसा नहीं लगता।
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