सशर्त खुलेंगे मैरिज हॅाल, सिर्फ 50 लोगों की अनुमति

सशर्त खुलेंगे मैरिज हॅाल, सिर्फ 50 लोगों की अनुमति
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शहर में कोविड संक्रमण का ग्राफ गिरने के बाद जिला प्रशासन ने बंद मैरिज हॉल खोलने की अनुमति जारी कर दी है। शुक्रवार को नया आदेश जारी कर हॉल संचालित करने नए नियम तय कर दिए हैं। विवाह के लिए मैरिज हॉल खुल सकेंगे जहां ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों की भीड़ मौजूद होगी।

शहर में कोविड संक्रमण का ग्राफ गिरने के बाद जिला प्रशासन ने बंद मैरिज हॉल खोलने की अनुमति जारी कर दी है। शुक्रवार को नया आदेश जारी कर हॉल संचालित करने नए नियम तय कर दिए हैं। विवाह के लिए मैरिज हॉल खुल सकेंगे जहां ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों की भीड़ मौजूद होगी।

सशर्त कोविड सुरक्षा नियमों का पालन हॉल संचालकों द्वारा किया जाएगा। जारी किए गए आदेश में शर्त यह है कि हॉल संचालक कार्यक्रम स्थल पर 50 लोगों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस के नियमों का पालन कराएंगे। हॉल संचालकों को इसके लिए वालेंटियर रखने होंगे।

निर्धारित संख्या से कहीं ज्यादा की भीड़ मिली, तो मैरिज हॉल को सील कर दिया जाएगा। कलेक्टर के नए आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि मैरिज हॉल संचालित करते वक्त कोविड सुरक्षा नियमों को बताने के लिए वहां आवश्यक रूप से बैनर या पोस्टर भी लगाए जाएंगे। ऐसा नहीं करने पर संचालकों पर सीधे कार्रवाई होगी। हॉल में नि:शुल्क सिनेटाइजर और मास्क का भी इंतजाम कराना होगा।


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