अतिरिक्त शुल्क वसूली पर बरसे मंत्री लखमा, कहा-तय शुल्क ही लें

छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने ऑनलाइन होम डिलीवरी के दौरान अतिरिक्त शुल्क वसूली को लेकर अधिकारियों पर बरसे और कहा कि शराब का निर्धारित शुल्क, डिलीवरी चार्ज और जीएसटी के अलावा अतिरिक्त शुल्क ग्राहकों से न लिया जाए। वहीं शराब का आर्डर लेने के समय ऑनलाइन पेंमेंट ही लिया जाए। होम डिलीवरी सेवा व्यवस्थित चले इसके लिए समय बढ़ाने पर जोर दिया।
यदि ग्राहक को किसी कारणवश डिलीवरी नहीं दी गई हो तो उसके बैंक खाते में तत्काल राशि वापस करने के निर्देश दिए। ऑनलाइन आर्डर लेते समय शराब की उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि ग्राहकों को कोई परेशानी न हो। ग्राहकों द्वारा उसी दिन की डिलीवरी प्रदान किए जाएं।
मंत्री श्री लखमा ने शनिवार को सुकमा जिला मुख्यालय स्थित एनआईसी कक्ष से समस्त जिलों के आबकारी अधिकारियों की वर्चुअल बैठक ली। उन्होंने जिलों में अवैध शराब के परिवहन पर रोकथाम और नियंत्रण के लिए की जा रही कार्यवाही की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में शराब की ऑनलाइन डिलीवरी पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने जिलों में अवैध शराब के प्रकरणों की समीक्षा की।
सीमावर्ती राज्यों से अवैध शराब परिवहन के प्रभावी नियंत्रण के लिए नाके पर कड़ाई से गाड़ियों की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने और राजस्व प्राप्ति में वृद्धि के उद्देश्य से ही शराब के होम डिलीवरी का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि होम डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों को आवश्यक रूप से कोविड टीका लगवाने और समय-समय पर कोरोना जांच करने के लिए निर्देशित किया।
गड़बड़ी करने वालों पर होगी कार्रवाई
मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन डिलीवरी में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन जिलों में शराब की होम डिलीवरी में परेशानी आ रही है वहां जरूरत के अनुसार वाहन एवं कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जाएगा जिससे ग्राहकों को घर पहुंच सेवा का लाभ प्रदान किया जा सके।
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