हत्या के मामले में छह को उम्रकैद

टिकरापारा थाना क्षेत्र से जुड़े एक हत्या के केस में छह आरोपियों को जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शनिवार को कोर्ट ने सजा के साथ अर्थदंड का आदेश जारी किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी शाहबाज खान, मो. बशीर खान, मो. अफसर, मो. मोहसिन खान, मो. सलीम, मो. ईशान सभी निवासी टिकरापारा को सजा सुनाई गई है।
जिला अदालत ने अपने फैसले में सभी के खिलाफ आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड के लिए आदेश जारी किया। प्रकरण के मुताबिक सभी आरोपियों ने हुल्लड़ करने के विवाद में चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया था। मामला 22 अगस्त 2018 का है। रात करीब 11 बजे आरोपियों ने बोरियाखुर्द पहुंचकर मारपीट की थी।
इस दौरान हमले में राजेश धीवर के जख्मी हो जाने के बाद उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के मुताबिक राजेश के साथ मौके पर उसके और कई दोस्त मौजूद थे। आरोपियों ने बारी-बारी से उन्हें भी चोट पहुंचाने कोशिश की थी।
हमले में घायल होने वाले जगाधर धीवर ने टिकरापारा में बलवा और जानलेवा हमले का केस दर्ज कराया था। 23 अगस्त को उपचार के दौरान राजेश धीवर की मौत हो गई थी इसके बाद से पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आगे की जांच कार्रवाई की। आरोपियों के विरुद्ध चालान कोर्ट में पेश किया।
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