शिक्षा सचिव को हाईकोर्ट की अवमानना का नोटिस, प्रमोशन रोकने के मामले में मांगा जवाब

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर शिक्षा सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। वहीं 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का भी आदेश दिया है। दरअसल शिक्षक द्वारा 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद भी प्रमोशन नहीं मिलने पर, उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था इस पर कोर्ट ने 90 दिन के भीतर क्रमोन्नति का लाभ देने का आदेश दिया था।
रायपुर के अभनपुर ब्लॉक में सहायक शिक्षक के पद में कार्यरत कृपाराम माहेश्वरी ने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बावजूद द्वितीय क्रमोन्नति नहीं दिए जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव को शासन के नियमानुसार याचिकाकर्ता को 90 दिवस के अंदर क्रमोन्नति का लाभ देने का आदेश दिया था।
अब निर्धारित समय में आदेश का पालन नहीं होने पर शिक्षक ने अवमानना याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद शिक्षा सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है।
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