लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना
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शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए छात्र 6 मार्च से आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें 10 अप्रैल तक का समय देना होगा।

रायपुर। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए छात्र 6 मार्च से आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें 10 अप्रैल तक का समय देना होगा। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे पहले निजी स्कूलों को 10 फरवरी से 28 फरवरी तक पंजीयन कराना हाेगा। जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा स्कूलों का सत्यापन भी इस दौरान ही किया जाएगा। छात्रों की पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद नोडल अधिकारियों को 11 अप्रैल से 11 मई तक दस्तावेजों की जांच करनी होगी। पहले चरण की लॉटरी 15 मई से 25 मई तक निकाली जाएगी। जिन छात्रों के नाम सूची में होंगे, उन्हें 16 से 30 जून का समय प्रवेश के लिए दिया जाएगा।

दूसरेे चरण के लिए आवेदन जुलाई में

जून अंत तक पहले चरण की दाखिला प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण के लिए छात्र पंजीयन 1 से 15 जुलाई तक होगा। नोडल अधिकारियों को 16 से 25 जुलाई तक दस्तावेजों की जांच करनी होगी। दूसरे चरण की लॉटरी 27 जुलाई से निकाली जाएगी। 2 अगस्त तक यह प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। दूसरी सूची में जिन छात्रों के नाम आएंगे, उन्हें 14 अगस्त तक संबंधित विद्यालयों में प्रवेश लेना होगा। आरटीई प्रवेश प्रक्रिया दो चरणों में ही संपन्न होगी। गौरतलब है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 में 6 हजार 430 स्कूलों में 80 हजार 849 सीटों के लिए आवेदन मंगाए गए थे। इनमें से 56 हजार 679 सीटों पर ही छात्रों ने प्रवेश लिए थे। शेष सीटें रिक्त रह गई थी।

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