अनलॉक की ओर एक और कदम, रेस्टोरेंट, होटल और बार खुलेंगे

अनलॉक की ओर एक और कदम, रेस्टोरेंट, होटल और बार खुलेंगे
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राज्य शासन ने कलेक्टरों को जारी किए निर्देश, दुकानें शाम 6 बजे तक, होटल, रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुलेंगे

रायपुर. छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन में थोड़ी राहत देते हुए ऐसे जिले जहां पांच प्रतिशत से कम संक्रमण की दर है, वहां होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, बार खोलने की अनुमति होगी। उनके कमरे और डाइनिंग हॉल की बैठने की क्षमता का 50 प्रतिशत तक की अनुमति दी गई है। इन्हें अधिकतम रात्रि दस बजे तक खोलने की अनुमति होगी। राज्य शासन ने सभी जिला कलेक्टरों को इसके आदेश जारी किए हैं। राज्य के सभी जिलों में इस दौरान धारा 144 लागू रहेगी। रविवार को टोटल लाकडाउन रहेगा।

सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के पांच फीसदी से अधिक संक्रमण दर वाले जिले, जिनमें रायगढ़, जांजगीर, सूरजपुर में दुकानों पर प्रतिबंध के साथ लाकडाउन जारी रखेंगे। ये जिले लॉकडाउन में छोटी छूट की अनुमति देंगे, लेकिन किसी भी मामले में जिन दुकानों को खोलने की अनुमति है, उन्हें सुबह से शाम 6 बजे तक बंद करना होगा। हालांकि सभी रजिस्ट्री कार्यालयों और शासकीय कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में सामान्य कामकाज तय समय तक खुले रहने की अनुमति होगी। उल्लेखनीय है कि केंद्र ने कंटेंमेंट की अवधि 31 मई से बढ़ाकर 30 जून कर दी थी। केंद्र के निर्देश के तहत राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण पर एहतियात बरतने कलेक्टरों को आदेश जारी किया है।

धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों पर रोक

संक्रमण फैलने के जोखिम को कम करने के लिए सभी जिलों में टेकअवे और ऑनलाइन डिलीवरी और होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा। किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेलकूद और राजनीतिक जुलूसों, संगठनों और सभाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

मैरिज हाल में विवाह और रिसेप्शन की अनुमति

5 प्रतिशत से कम संक्रमण दर वाले अन्य सभी जिलों में निम्न को छोड़कर सभी दुकानें और प्रतिष्ठान खुलेंगे। सिनेमा हॉल और थिएटर और स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, थीम पार्क, जंगल सफारी, तेलीबांधा झील के किनारे जैसे समूह सभा स्थल आदि नहीं खुलेंगे। चौपाटी नहीं खुलेंगे। सभी दुकानें और बाजार सुबह अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे, जो शाम 6 बजे बंद होंगे। रविवार को सभी जिलों में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। 5 प्रतिशत से कम संक्रमण दर वाले जिलों में, होटलों और मैरिज हॉल में विवाह और रिसेप्शन की अनुमति दी जाएगी। इसमें अधिकतम 50 व्यक्तियों से अधिक के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।

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