CG News : गर्लफ्रेंड से उपजे विवाद पर कर दी थी मां-बाप की गोली मारकर हत्या, फांसी की सजा को बदल हाईकोर्ट ने दिया ताउम्र कारावास

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में जैन दंपति (Jain couple) की बेटे ने गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस पूरे मामले में दुर्ग न्यायालय (Durg Court) ने आरोपी संदीप जैन को फांसी की सजा सुनाई थी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने शनिवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी संदीप जैन की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया है। साथ ही इस मामले से जुडे़ दो अन्य आरोपियों की सजा को माफ़ करते हुए उन्हें बरी दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला जनवरी वर्ष 2018 का है, जहां दुर्ग के गंजपारा स्थित घर में जैन दंपति रावल मल जैन और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोनों की हत्या उनके ही बेटे संदीप जैन (Sandeep Jain)ने की थी। इस मामले में जब पुलिस ने आरोपी पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपी बेटे ने पुलिस को बताया कि, उसके पिता रावलमल जैन पुरानी विचारधारा के इंसान थे उन्हें संदीप का उसकी गर्लफ्रैंड के साथ मिलना-जुलना बिलकुल पसंद नहीं था। जिसको लेकर आये दिन पिता-पुत्र के बीच विवाद भी होता रहता था। गुस्से में पिता कई बार संदीप को बोलते थे कि वो ऐसी हरकत छोड़ दे नहीं तो वह उसे संपत्ति से बेदखल कर देंगे।
संपत्ति से बेदखल करने को लेकर की हत्या
गर्लफ्रेंड को लेकर लगातार हो रहे झगड़े और पिता की धमकी से आरोपी बेटे को लगा कि, उसे संपत्ति का हिस्सा नहीं मिलेगा। इसी बात से डरे बेटे ने पिता को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की। संदीप ने एक देसी पिस्टल दुर्ग कालीबाड़ी निवासी भगत सिंह और गुरूनानक नगर (Gurunanak Nagar) दुर्ग निवासी शैलेंद्र सागर से खरीदा। पूर्व ने बयाई योजना के तहत आरोपी बेटे ने 1 जनवरी 2018 की सुबह साढ़े पांच बजे पिता रावलमल जैन को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही मां सूरजी बाई आयी तो आरोपी ने उसे भी गोली मार दी। दोनों पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई थी।
हाईकोर्ट ने आरोपियों की सजा बदली
पुलिस ने माता पिता की हत्या के आरोपी को दुर्ग सत्र न्यायाधीश के सामने पेश किया। जिला न्यायलय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी बेटे को फांसी व देसी पिस्टल देने वाले दोनों आरोपी को पांच-पांच साल की सजा सुनाई थी। बिलासपुर हाई कोर्ट (Bilaspur High Court) ने इस मामले में आरोपी की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलते हुए दो अन्य आरोपियों को दोशमुक्त कर दिया है।
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