आरक्षण के कारण सिंचाई विभाग में रुकी 400 सब इंजीनियरों की पदस्थापना

आरक्षण के कारण सिंचाई विभाग में रुकी 400 सब इंजीनियरों की पदस्थापना
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छत्तीसगढ़ में आरक्षण रोस्टर न होने के कारण सितंबर के बाद से विभागों में होने वाली नई भर्ती और नियुक्तियां पूरी तरह से ठप हैं। कुछ विभागों ने इसके बावजूद नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं, इनमें खाद्य विभाग में खाद्य निरीक्षकों की पदस्थापना के आदेश हुए हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण रोस्टर न होने के कारण सितंबर के बाद से विभागों में होने वाली नई भर्ती और नियुक्तियां पूरी तरह से ठप हैं। कुछ विभागों ने इसके बावजूद नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं, इनमें खाद्य विभाग में खाद्य निरीक्षकों की पदस्थापना के आदेश हुए हैं। अब अन्य विभाग के लोग भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति देने सरकार पर दबाव बनाने लगे हैं। इनमें खनिज विभाग में निरीक्षक और सिंचाई विभाग में 400 सब इंजीनियरों की नियुक्ति प्रमुख है।

बताया जाता है कि सिंचाई विभाग में 400 सब इंजीनियरों की भर्ती के लिए दिसंबर 2021 में विज्ञापन जारी किए गए थे। व्यापमं द्वारा आवेदन मंगाए जाने के बाद मई 2022 में चयन परीक्षा आयोजित कर इसका परिणाम जून में घोषित किया गया। परिणाम आने के बाद सभी अभ्यर्थििंयों के दास्तावेजों का सत्यापन 20 अगस्त तक पूरा कर लिया गया। विभाग को चयन सूची के आधार पर इन अभ्यर्थियों की पदस्थापना के आदेश जारी करने थे। 19 सिंतबर को हाई कोर्ट के आदेश के बाद 58 प्रतिशत आरक्षण को निरस्त करने के बाद विभाग चयनित अभ्यार्थियों की नियुक्ति पर ध्यान नहीं दे रहा है। विभाग के आधिकारियों से संपर्क कर जानकारी चाही, तो पता चला कि शासन स्तर पर निर्णय के बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। फिलहाल नियुक्ति के संबंध में खाद्य विभाग की पदस्थापना को एक उदाहरण के रूप देखा जा रहा है।

प्रवेश में पुराना रोस्टर

बताया जाता है कि भर्ती की सभी प्रक्रिया अगस्त में पूरी करने के बाद नियुक्ति आदेश जारी करने में देर से अभ्यर्थियों में आक्रोश देखा जा रहा है। आरक्षण रोस्टर के संबंध में उच्च शिक्षा और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के संबंध में हाईकोर्ट ने आदेश किया है कि पुराने रोस्टर के आधार पर प्रवेश दिया जाए। ऐसे में नियुक्ति में देर पर शासन अब किस प्र्रक्रिया के तहत इसे पूरा किया जा सकता है, इस पर विचार कर रहा है।

विधेयक पर फंसा पेंच

आरक्षण विधेयक के राजभवन में रुकने के बाद इस पर सियासत तेज हो गई है। मूल रूप से राज्यपाल ने इसे कानूनी पहलू के आधार पर ही मंजूरी नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही 58 प्रतिशत आरक्षण के मामले में सुनवाई हो रही है। ऐसे में जल्द आरक्षण रोस्टर लागू हो पाएगा यह संभावना कम है। सरकार के कार्यकाल का यह अंतिम साल है। अब नौ माह का समय शेष है, ऐसे में सभी भर्तियों को पूरा करने कदम उठाना होगा।

इनकी भर्ती परीक्षा रुकी

व्यापमं ने विभिन्न् विभागों की संयुक्त भर्ती परीक्षा के कौशल परीक्षण को रोका है। इनमें पुलिस विभाग के विभिन्न् पदों पर भर्ती की प्रक्रिया स्थगित की गई। सेट परीक्षा का प्रस्ताव उच्च शिक्षा में ही में रोका गया। सीजीपीएससी ने 171 राज्य सेवा सर्विस की भर्ती की प्रक्रिया साक्षात्कार के बाद रोकी दी। 595 प्रोेफेसरों के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी हुई प्रभावित है।

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