CG News-किशनपुर हत्याकांड में सजा का ऐलान : न्यायालय ने पांच आरोपियों को दी ताउम्र कैद की सजा, पढ़िए कैसे हुआ था इस हत्याकांड का खुलासा

पिथौरा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के पिथौरा विस के अंतर्गत किशनपुर हत्याकांड के पांचों आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा का ऐलान किया है। इस मामले से जुड़े आरोपियों ने एएनएम योगमाया के साथ उसके पति और दो बच्चों की बर्बरता पूर्वक हत्या कर दी थी। फॉरेंसिक टीम की जांच के बाद कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई थी, जिस पर कोर्ट ने आज सजा का ऐलान किया है।
परिजनों ने की थी सीबीआई जांच की मांग
मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महासमुंद ने आज सभी आरोपी धर्मेंद्र बरिहा, सुरेश खुटे, गौरी शंकर कैशर्त, फुल सिंग यादव, अखन्डल प्रधान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। किशनपुर हत्याकांड आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है। परिजनों ने इस मामले को लेकर सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस हत्याकांड को लेकर लगातार परिजन मामले की सूक्ष्म जांच कराने की मांग करते रहे, तब कहीं जाकर इस मामले में सीबीआई बिठाई गई।
मृतका उप स्वास्थ्य केंद्र में करती थी नौकरी
आपको बता दें कि, छत्तीसगढ़ के महासमुंद इलाके के पिथौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत किशनपुर गांव में 30 और 31 मई 2018 की दरमियानी रात योगमाया साहू उसके पति चैतन्य साहू और दो बच्चों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मृतका योगमाया गांव में ही बने उप स्वास्थ्य केंद्र में नौकरी करती थी और अपने परिवार के साथ उसी स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बने आवास में रहती थी।
नार्को टेस्ट में आये आरोपियों के नाम
घटना के अगले दिन चारों के शव घर से बरामद किए गए थे। मामले में परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो परिजनों ने इसके विरोध में जमकर हंगामा करते हुए धरना भी दिया था। जिसके बाद दबाव में आकर पुलिस ने एक आरोपी धर्मेंद्र को इस मामले में गिरफ्तार किया था। इस मामले में परिजनों के दबाव के बाद पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र का नार्को टेस्ट भी कराया गया था। नार्को टेस्ट में उसने अपने पांच साथ साथियो का नाम लिया जिनमें फूल सिंह यादव, गौरी शंकर केवट, सुरेश खूंटे और अखंडल प्रधान का नाम भी शामिल था। जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
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