बलरामपुर : ग्राम पंचायत स्तर पर बनेगा क्वारेंटाईन सेंटर, स्थानीय समूहों की लेंगे मदद

बलरामपुर : ग्राम पंचायत स्तर पर बनेगा क्वारेंटाईन सेंटर, स्थानीय समूहों की लेंगे मदद
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कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव, रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए क्वारेंटाईन सेन्टरों की होगी स्थापना, जिन भवनों में 10वीं/12वीं की परीक्षा आयोजित होने वाले हैं, उन्हें क्वारेंटाईन सेन्टर न बनाये जाये तथा अन्य भवन में व्यवस्था की जाये। पढ़िए पूरी खबर-

बलरामपुर। राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस से बचाव, रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। राज्य में कोरोना वायरस के महामारी से बचाव हेतु समुदाय स्तर पर सक्रिय निगरानी द्वारा मरीज का त्वरित पहचान व उपचार किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोके जाने हेतु बाहर से गांव में आने वाले व्यक्तियों के लिए पूर्व में स्थापित क्वारेंटाईन सेन्टरों की भांति इस समय भी क्वारेंटाईन सेन्टर स्थापित किया जाना है। यह क्वारेंटाईन सेन्टर जिले के ग्राम पंचायत में गांव के बाहर में रखा जाना है। अपर कलेक्टर विजय कुमार कुजूर द्वारा क्वारेंटाईन सेन्टर के संचालन के संबंध में स्वास्थ्य तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए पुनः स्थापित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया हैं।

क्वारेंटाईन सेन्टर की निगरानी के लिए स्थानीय परिस्थिति अनुसार ग्राम के स्व सहायता समूह, युवा समिति, रामायण-भजन मण्डली तथा कोविड-19 हेतु गठित निगरानी समिति एवं अन्य स्थानीय समिति का सहयोग लिया जाये। क्वारेंटाईन सेन्टर में महिलाओं के स्नान के लिए सामाजिक मर्यादा के अनुरूप बांस, बोरा इत्यादि का उपयोग कर स्नान गृह तैयार का कार्य पहले से ही करा लिया जाये, साथ ही परिसर के शौचालय की साफ-सफाई करा लिया जाये। क्वारेंटाईन सेन्टर में रूकने वाले व्यक्तियों हेतु सेनेटाईजर बॉटल, फिनाईल, डस्टबिन, झाड़ू, बाल्टी गद्दा, दरी, नहाने एवं कपड़ा धोने का साबुन आदि आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जावे। क्वारेंटाईन सेन्टर के लिए मास्क, सेनेटाईजर, साबुन, दोना, पत्तल, जैसी आवश्यक वस्तुओं को जिले के स्थानीय स्व-सहायता समूह से क्रय किया जावे।

ग्राम पंचायतों द्वारा भवन एवं सड़कों सहित सार्वजनिक स्थानों को कीटाणु रहित करने, साफ-सफाई गंदगी के सुरक्षित निपटान का कार्य भी किया जाये। क्वारेंटाईन सेन्टर में रूके हुए लोगों को यथा संभव सूखा राशन एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा दी जाये, ताकि वे अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकें। इनके पास भोजन बनाने की व्यवस्था न होने पर भोजन तैयार कर पर्याप्त सावधानी व दूरी के साथ वितरण कराने की व्यवस्था की जाये। क्वारेंटाईन में रहने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में परिसर/चिन्हांकित क्षेत्र से बाहर जाने न दिया जाये और सेन्टर में भजन कीर्तन, खेलकूद, योगा, प्रशिक्षण जैसे सामुदायिक गतिविधियां प्रतिबंधित होगी।

क्वारेंटाईन सेन्टर हेतु भवनों के चयन में इस बात का ध्यान रखा जाये कि जिन भवनों में 10वीं/12वीं की परीक्षा आयोजित होने वाले हैं, उन्हें क्वारेंटाईन सेन्टर न बनाये जाये तथा अन्य भवन में व्यवस्था की जाये। क्वारेंटाईन सेन्टर में उपरोक्तानुसार मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यथास्थिति 15वें वित्त आयोग के अनाबद्ध राशि एवं मूलभुत राशि का नियमानुसार उपयोग किया जाये। क्वारेंटाईन सेन्टर में यदि किसी को सर्दी-बुखार या इस तरह का कोई अन्य लक्षण दिखाई दें तो तत्काल इसकी जाँच कराई जाये यदि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाये तो उन्हें तत्काल स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित आईसोलेशन सेन्टर या कोविड केयर सेन्टर में भर्ती कराया जाये। आईसोलेशन सेन्टर के संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं उक्त निर्देशों को कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।

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