बड़ी खबर : राजधानी हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द, आगजनी के चलते 7 मरीजों की हुई थी मौत

रायपुर. आगजनी में कोरोना मरीजों की मौत के मामले में कलेक्टर ने पचपेड़ीनाका स्थित राजधानी सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल का लायसेंस रद्द कर दिया है। विगत 17 अप्रैल को हुए इस हादसे में सात कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ दिया था। जांच में पाया गया था कि अस्पताल को दो मंजिल तक संचालित करने की अनुमति थी, मगर बगैर अनुमति तीसरी मंंजिल पर भी संचालन किया जा रहा था।
कलेक्टर सौरभ कुमार ने इस मामले में सोमवार को आदेश जारी किया है, जिसमें जिक्र किया गया है कि जांच के दौरान अस्पताल प्रबंधन द्वारा अग्निशमन सुरक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके साथ ही दूसरी मंजिल तक की अनुमति लेकर तीसरी मंजिल में भी अस्पताल का संचालन किया जा रहा था। जांच में उपचर्या गृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम 2010 नियम 2013 के तहत कंडिका 14 (2) के तहत दोषी पाया गया, जिसके लिए अस्पताल का लायसेंस निरस्त कर दिया गया।
राजधानी अस्पताल को कोरोना पीक के दौरान संक्रमितों के इलाज की अनुमति दी गई थी। इलाज के दौरान 17 अप्रैल को वहां शार्ट सर्किट की वजह से आगजनी हो गई। अस्पताल में झुलसने और दम घुटने से कुछ मरीजों की मौत हो गई थी, वहीं कुछ मरीजों ने इलाज के दौरान दूसरे अस्पतालों में दम तोड़ दिया था। इस मामले में पुलिस ने अस्पताल के संचालक मंडल के खिलाफ अपराध भी दर्ज किया था। इस मामले की जांच के लिए पुलिस के अलावा स्वास्थ्य विभाग, प्रशासनिक स्तर पर टीम बनाई गई थी। घटना के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया था और अब उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है।
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