Rape Case : 27 दिन में न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा, नाबालिग बच्ची के साथ किया था दुष्कर्म...

यशवंत गंजीर/कुरुद- नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को न्यायालय ने 27 दिन के अंदर 20 साल की सजा सुना दी है। आरोपी के खिलाफ कुरुद थाना में धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया था। जिसके बाद न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते आरोपी को 20 साल का कारावास और 1000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह पूरा मामला थाना कुरूद क्षेत्र का है।
पति के साथ आकर थाने में दर्ज करवाई थी रिपोर्ट...
जानकारी के मुताबिक, प्रार्थिया ने अपने पति के साथ थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा था कि, उनकी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। जिसकी रिपोर्ट के आधार पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया। इसके बाद एसडीओपी कृष्ण कुमार पटेल के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए सायबर सहित तीन पुलिस की टीम ने अलग-अलग दिशा में तहकीकात शुरू की। तलाश में पता चला कि, आरोपी कहीं और भागने के लिए रायपुर के पचपेड़ी नाका से बस पकड़ रहा था। लेकिन बीच में ही पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की और गिरफ्तार कर 30 जुलाई को न्यायिक रिमांड में भेजा गया।
कार्रवाई में थाना प्रभारी कुरूद निरीक्षक दीपा केवट, उनि. महेश साहु, सउनि. सुरेश नंद, संतोषी नेताम (विवेचक), प्रधान आरक्षक लोकेश नेताम, आरक्षक दीपक साहू, किशोर देशमुख, बलराम सिन्हा, सायबर सेल प्रभारी, उनि० नरेश बंजारे, आरक्षक कमल जोशी, आरक्षक मनोज साहू, आरक्षक मुकेश मिश्रा का विशेष योगदान रहा।
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