रास गरबा : 200 से ज्यादा भीड़ ना हो…10 बजे के बाद बंद हो, जिला प्रशासन की कड़ी गाइड लाइन जारी

रास गरबा : 200 से ज्यादा भीड़ ना हो…10 बजे के बाद बंद हो, जिला प्रशासन की कड़ी गाइड लाइन जारी
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रास गरबा, डांडिया और भजन के लिए आज रायपुर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। इस गाइड लाइन के अनुसार, रात 10 बजे के बाद आयोजन नहीं होंगे। इस दौरान कई नियमों का पालन करना होगा। पढ़िए पूरी खबर-

रायपुर। रायपुर जिला प्रशासन ने आज रास गरबा, डांडिया और भजन के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक आयोजन स्थल की क्षमता का 50% और 200 से कम व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा आयोजन के लिए रात 10 बजे तक समय सीमा तय की गई है।

कोरोना के दोनो डोज लगा चुके व्यक्ति को ही आयोजन में शामिल होने की अनुमति होगी, वहीं आयोजन स्थल पर प्रवेश और निकासी द्वार अलग अलग होंगे। आयोजन स्थल को दो बार सेनेटाइज्ड करना होगा। आयोजन टचफ्री मोड अवस्था में होगा। सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के लिए रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा। आयोजन के पहले स्थानीय थाना प्रभारी को सूचना देना अनिवार्य होगा। पढ़िए पूरी गाइड लाइन-


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