रतनपुर कांड : रेप पीड़िता की मां को मिली बेल, जांच कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट...

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जेल में बंद रेप पीड़िता की मां को सोमवार को बेल मिल गई है। 15 हजार के मुचलके पर उन्हें छोड़ा गया है। बता दें कि पिछले 9 दिनों से रेप पीड़िता की मां को छुड़ाने का आंदोलन चल रहा था। हिंदूवादी संगठन, सर्व ब्राह्मण समाज और लोगों की ओर से रेप पीड़िता की मां की रिहाई की मांग की जा रही थी। वहीं रेप पीड़िता की माँ के खिलाफ FIR के मामले में जांच कमेटी ने एसपी को रिपोर्ट सौंपी है। कोर्ट में आज जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस मामले में 19 मई को पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज किया गया था। एसपी के निर्देश पर जांच टीम बनाई गई थी। 7 दिवस के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए थे।
ये है पूरा मामला
विदित हो कि, दो महीने पहले 4 मार्च को 19 वर्षीय आफताब मोहम्मद पीड़िता को खूंटाघाट घुमाने ले गया था, जहां उसने संबंध बनाने के बाद लड़की के साथ मारपीट की और भाग गया था। इसी दिन देर रात हाईवे पर पेट्रोलिंग पुलिस को लड़की रोती-बिलखती मिली। पुलिस ने जब लड़की से पूछताछ की तो पूरी घटना सामने आई, जहां लड़की के बयान पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
आरोपी चार साल से कर रहा था दुष्कर्म
पीड़ित लड़की ने घटना की पूरी कहानी पुलिस को बताई। उसने बताया कि, 4 साल पहले जब वह स्कूल में पढ़ती थी, तब उसकी पहचान आफताब से हुई। आरोपी ने उससे दोस्ती करके प्यार का इजहार किया था। लड़की उसके झांसे में आ गई। फिर आफताब उसे अपने साथ घुमाने ले जाने के बहाने उसके साथ रेप किया। बदनामी के डर से युवती ने किसी को इस बारे में जानकारी नहीं दी थी। इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा।
महिला की गिरफ्तारी पर पुलिस ने क्या कहा...
इस मामले के लिए जिम्मेदार पुलिस अफसर का कहना है कि, जिस युवक पर रेप का आरोप है, उसी युवक के घर उनका एक रिश्तेदार 10 साल का लड़का रायपुर से आया था। वह एक दिन मोहल्ले की दुकान में फ्रूटी लेने जा रहा था, तभी विधवा महिला (यानी पीड़िता की मां) उसे चॉकलेट देने के बहाने अपने घर ले गई और आरोप है कि, उसने नाबालिग बच्चे के प्राइवेट पार्ट से छेड़खानी की। बच्चे के रोने पर किसी को यह बात बताने पर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद से बच्चा सदमे में आ गया था। कथित तौर पर, इस घटना के कुछ ही दिन बाद बच्चे की मां रतनपुर आई और उसे लेकर रायपुर चली गई। वहां उसका बेटा गुमशुम और डरा-सहमा रहता था। बेटे से पूछने पर उसने पूरी आप बीती बताई। इसके बाद उसे रतनपुर लाकर उस महिला की पहचान कराई गई। पुलिस ने बच्चे की मां की शिकायत पर विधवा महिला के खिलाफ धारा 377, 506 और 4-12 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करके महिला को जेल भेज दिया था। इसके बाद से यह मामला पूरे बिलासपुर संभाग में गरमा गया। ब्राह्मण समाज, हिंदू महासभा और आमजनों में भारी आक्रोश था और वे लगातार रेप पीड़िता की मां की रिहाई की मांग कर रहे थे।
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