रायपुर समेत कई शहरों को बड़ी राहत, मॉल और शोरूम खुलेंगे, बाजारों में लेफ्ट-राइट का झंझट खत्म

रायपुर. प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते लंबे अरसे से शहरों में लॉकडाउन लागू रहने के बाद अब राज्य शासन ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सभी तरह के बड़े बाजारों को खोलने की अनुमति जारी कर दी है। मॉल और शोरूम बंद रखने के नियमों में भी बदलाव किया गया है। शाम 6 बजे तक शॉप और मॉल भी खुल सकेंगे। हालांकि सिनेमाहॉल और थिएटर फिलहाल बंद ही रहेंगे। राज्य शासन ने जिन शहरों में 8 प्रतिशत से कम पॉजिटिविटी रेट है, वहां के लिए व्यवस्था लागू करने आदेश जारी किया है। नए निर्देश के बाद राजधानी में सभी चिन्हांकित 11 बाजारों में सम, विषम या लेफ्ट राइट सिस्टम समाप्त हो जाएगा। शहर की सभी दुकानें कलेक्टर रायपुर द्वारा जारी आदेश 15 मई के अनुसार खुलेंगी। बाकी किसी नियम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। होटल और रेस्टोरेंट में डाइनिंग की सुविधा नहीं मिलेगी। पहले की तरह टेक-अवे फूड या ऑनलाइन डिलीवरी की भी अनुमति होगी।
144 लागू, नाइट कर्फ्यू कायम
राज्य शासन के नए आदेश में धारा 144 लागू रहेगी। यही नहीं, शाम 6 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था को भी जारी रखा जाएगा। निर्धारित समयावधि के बाद बेवजह घर से निकलने पर पाबंदी कायम रखी जाएगी। किसी भी तरह के सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक जुलूस पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
ये 11 बाजार पूरे खुलेंगे
1. गोलबाजार
2. मालवीय रोड
3. रविभवन
4. बंजारी मार्केट
5. लालगंगा कांप्लेक्स
6. जयराम कांप्लेक्स
7. सदरबाजार
8. पंडरी कपड़ा बाजार (सभी 5 मार्केट)
9. बूढ़ातालाब से लेकर लाखेनगर तक
10.एमजी रोड
11.गुढ़ियारी बाजार
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS