ऋचा जोगी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

मुंगेली। फर्जी जाति प्रमाणपत्र मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। श्रीमती जोगी की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायालय में 23 नवंबर को ऋचा जोगी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन पेश किया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई, इसके बाद अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अग्रिम जमानत के लिए श्रीमती ऋचा जोगी हाईकोर्ट का रुख कर सकती हैं।
उल्लेखनीय है कि मुंगेली के जरहागांव क्षेत्र के पेंड्रीडीह क्षेत्र में ऋचा रुपाली साधु के नाम से अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र जारी हुआ था, इसकी संतकुमार नेताम व अन्य ने शिकायत की थी। राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा की गई जांच में उक्त प्रमाणपत्र फर्जी पाया गया था। इसके बाद विगत 17 नवंबर को उनके खिलाफ फर्जी जाति प्रमाणपत्र मामले में आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त एलआर कुर्रे ने मुंगेली सिटी कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया था। सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणीकरण अधिनियम 2013 की धारा 10 के तहत उक्त मामला दर्ज किया गया है, मामला दर्ज होने के बाद अब तक पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी नहीं की है। मरवाही उपचुनाव से पहले ऋचा जोगी का जाति मामला गरमाया था। उपचुनाव से ठीक पहले उच्च स्तरीय जाति जांच समिति ने ऋचा जोगी के जाति प्रमाणपत्र को फर्ज बताया था। इसके बाद पिछले दिनों उनके खिलाफ जुर्म दर्ज कराया गया। मुंगेली कलेक्टर राहुलदेव के अनुसार जांच के बाद राज्य स्तरीय छानबीन समिति के निर्देश पर कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग को लिखा गया था, प्रमाणपत्र बनाने वाले अधिकारी की भूमिका की भी जांच की जाएगी।
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