हवाई-रेल यात्रा के लिए अब RT-PCR अनिवार्य नहीं, वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र भी मान्य

हवाई-रेल यात्रा के लिए अब RT-PCR अनिवार्य नहीं, वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र भी मान्य
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राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, केंद्र ने सप्ताहभर पहले दी थी छूट

रायपुर. छत्तीसगढ़ में हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों को अब यहां आरटीपीसीआर रिपोर्ट एयरपोर्ट पर दिखाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र भी मान्य होगा। गौरतलब है, केंद्र सरकार ने करीब एक हफ्ते पहले आरटीपीसीआर की अनिवार्यता को खत्म करने का फरमान जारी किया था, लेकिन राज्य सरकार ने इस बारे में 20 मई को आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने अब रेल एवं सड़क मार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए भी नई व्यवस्था बनाई है।

राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि हवाई यात्रा के माध्यम से अन्य राज्यों से बोर्डिंग के समय आरटीपीसीआर जांच टेस्ट की रिपोर्ट होने की अनिवार्यता समाप्त की जाती है। जिन यात्रियों के पास पूर्व के 96 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होगी अथवा कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने का प्रमाणपत्र होगा उन्हें राज्य के भीतर आगामी यात्रा की अनुमति होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह द्वारा जारी यह आदेश राज्य के सभी संभागायुक्तों सभी आईजी, कलेक्टर व पुलिस अधीक्षकों को भेजा गया है।

तो... इनकी करनी होगी जांच

इसी आदेश में कहा गया है कि जिन हवाई यात्रियों के पास निर्धारित समय अवधि की आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नहीं होगी, उनकी कोविड टेस्ट एयरपोर्ट पर की जाएगी तथा रिपोर्ट प्राप्त होने तक यात्रियों को स्वयं को होम आइसोलेशन में रखना अनिवार्य होगा। आदेश में ये भी कहा गया है कि रायपुर, बिलासपुर तथा जगदलपुर एयरपोर्ट पर इस संबंध में आ‌वश्यक जानकारी आगमन स्थल पर प्रदर्शित की जाएगी।

रेल-सड़क से आने वालों के लिए ये आदेश

राज्य सरकार ने हवाई यात्रा करने वालों के साथ-साथ रेल तथा सड़क मार्ग से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों को लेकर भी आदेश जारी किया है। रेल ए‌वं सड़क मार्ग से आने वाले जिन यात्रियों के पास 96 घंटे के भीतर की आरटीसीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होगी या कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने का प्रमाणपत्र होगा, उन्हें राज्य के भीतर रेलवे स्टेशन या बॉर्डर चेकपोस्ट से आगामी यात्रा की अनुमति दी जाएगी।

आज से लागू होगी ये व्यवस्था

सरकार ने आदेश में कहा है कि यह आदेश राज्य में 21 मई से लागू होगा। इन निर्देशों के रोजाना पालन ए‌वं फॉलोअप के लिए आ‌वश्यक व्यवस्था बनाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की अनिवार्यता समाप्त करने का आदेश करीब एक सप्ताह पहले दिया था, लेकिन राज्य में इसे लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने 20 मई को आदेश जारी किया है।

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