सरकारी दफ्तरों में जनता प्रवेश के नियम शिथिल, अफसरों की शत-प्रतिशत उपस्थिति भी अनिवार्य

सरकारी दफ्तरों में जनता प्रवेश के नियम शिथिल, अफसरों की शत-प्रतिशत उपस्थिति भी अनिवार्य
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कोविड-19 के निर्देशों के पालन की शर्त पर आम जनता को प्रवेश करने की अनुमति होगी, वर्तमान स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। पढ़िए पूरी खबर-

रायपुर। कोविड-19 के वर्तमान स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने आम जनता के कार्यों के शीघ्र निराकरण के लिए सभी श्रेणी के अधिकारी-कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ मंत्रालय, विभागाध्यक्ष कार्यालय तथा अन्य जिला कार्यालय संचालित करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश के मुताबिक सोमवार 14 जून से कार्यालयों में सभी की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है।

कार्यालयों में आम जनता के प्रवेश को कोविड-19 के लिए निर्धारित निर्देर्शों के पालन की शर्त पर शिथिल भी किया गया है। इसके पहले कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूर्व में मंत्रालय/विभागाध्यक्ष कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति के निर्देश जारी किए गए थे। साथ ही आम जनता के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया था। संक्रमण को लेकर सुधरते हालात को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज महानदी भवन से मंत्रालय/विभागाध्यक्ष एवं जिला कार्यालयों के संचालन के लिए जारी आदेश में सभी कार्यालयों में दिनांक 14 जून, सोमवार से सभी श्रेणी के अधिकारियों,कर्मचारियों की शतप्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु निर्धारित मापदंड जैसे मास्क लगाना, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाये रखना, सेनिटाइजर का समय-समय पर उपयोग करना इत्यादि का कड़ाई से पालन करने भी कहा गया है।

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