रेत माफिया पर शिकंजा : 10 हाइवा, 1 चैन माउंटेड जब्त, 6 पट्टेधारकों को कलेक्टर ने जारी किया नोटिस

कुश अग्रवाल-पलारी। बलौदाबाजार कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर जिले में अवैध रेत परिवहन के मामलों में तेज़ी से कार्रवाई की जा रही है। अवैध रेत खनन और भंडारण के विरुद्ध प्रशासन द्वारा दो दिनों में सख्त कार्रवाई की गई। जिसमें 10 हाइवा सहित 1 चैन माउंटेड वाहन को ज़ब्त किया गया है। जिला खनिज अधिकारी के के बंजारे ने बताया कि कल देर शाम पलारी के पटपुरा रेत खदान से धमनी के जंगल के रास्ते नियम विरुद्ध एवं बिना रायल्टी पर्चे की शिकायत मिली। जिस पर विभाग द्वारा मौके पर पहुँचकर मुयाना किया गया। मौके में पहुँचने पर 2 नग हाईवा गाड़ी जिसमें बिना रॉयल्टी के 20 घन मीटर एवं 22 घन मीटर खनिज रेत की निकासी करते पाया गया। जिसे तत्काल जब्त कर गिधपुरी थाने के सुपुर्दगी में रखा गया है। इसके साथ ही रात 7-8 बजे खदान क्षेत्र का निरीक्षण किए जाने पर एक चैन माउन्टेड मशीन रेत खनन के लिए नदी के भीतर मिला। जिसे मौके पर जब्ती बनाकर थाने में जमा करने की कोशिश की गई।

उक्त कार्यवाही के आधार पर पुटपुरा रेत खदान के पट्टाधारी के विरुद्ध अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है। इसी तरह आज सुबह 10 बजे पलारी-गिधपुरी मार्ग पर मोहान रेत खदान से बिना रॉयल्टी के खनिज रेत के अवैध परिवहन करते हुए 3 हाईवा और एक हाईवा बिना रॉयल्टी के चुनापत्थर गिट्टी का परिवहन करते हुए जब्त कर लिया गया है। यह सभी कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 21 से 23 के अंतर्गत किया गया है। इन वाहन मालिकों पर नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है।
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