कांवड़ियों के भेष में तस्करी : ओडिशा से छत्तीसगढ़ के रास्ते एमपी के रीवां ले जा रहे थे गांजा, लाखों की बाइक में कितने लाख का गांजा ले जा रहे थे, पढ़िए

महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में गांजा तस्करी का बेहतरीन नमूना देखने को मिला है। जहां दो तस्कर कांवड़ियों के भेष में गांजा तस्करी की वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। सरायपाली पुलिस को मुखबिर से सुचना मिली की दो लोग R- 15 मोटर सायकल में अवैध रूप से 31 किलो गांजा लेकर कर जा रहे है। जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए नाकेबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों आरोपी रीवा मध्यप्रदेश के है। पुलिस अधीक्षक महासमुंद धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपुंजे और एसडीओपी सरायपाली अभिषेक केशरी के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई है।
R- 15 से कर रहे थे तस्करी
मुखबिर से थाना सरायपाली प्रभारी आशीष वासनिक को सूचना मिली थी. ओडिशा की ओर से सरायपाली के रास्ते होते हुए बोल बम कांवड़ियों के हुलिए में गेरुआ रंग का कपड़ा पहने हुए एक नीले रंग के R- 15 मोटर सायकल में रखकर अवैध रूप से गांजा परिवहन कर रहे थे। रीवा मध्य प्रदेश जाने की सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ रवाना होकर NH 53 मेन रोड बैतारी चौक के पास पहुंचे। जहां कुछ समय बाद ओडिशा रोड की ओर से एक नीले रंग का R- 15 yamaha का मोटर सायकल आते दिखा, जिसे घेराबंदी कर रोका गया। उक्त नीले रंग के बिना नंबर मोटर साइकिल में बैठे 2 व्यक्तियों को नीचे उतरवाकर उनका नाम पता पूछने पर अपना नाम (1) अभय पटेल पिता अंबिका प्रसाद पटेल उम्र 19 वर्ष साकिन घोपी थाना मनगवां जिला रीवा मध्य प्रदेश (2) अमित शुक्ला पिता ज्ञानेन्द्र शुक्ला उम्र 27 वर्ष साकिन करहा थाना गंगेव जिला रीवा मध्य प्रदेश का रहने वाला बताया।
लाखों का गांजा लेकर जा रहे थे आरोपी
दोनों बोलबम कांवड़ियो के भेष में थे। तलाशी लेने पर उनके मोटर साइकिल नीले रंग में बैग से भरा हुआ 31 किलो मादक पदार्थ गांजा कीमती 7,75000 रुपए होना पाया गया, जिससे पूछताछ करने पर बोलबम के भेष में कावड़ियों के रुप में अवैध गांजा छुपाकर गांजा को ओडिशा से लाना बताया गया। कब्जे से 31 किलो मादक पदार्थ गांजा कीमती 7,75000 रूपये और परिवहन में प्रयुक्त बिना नंबर R- 15 मोटर साइकिल कीमती 2,00000 रूपये (दो लाख रुपए) कुल जुमला कीमती 9,95,000 (नौ लाख पंचानबे हजार रुपए) को समक्ष गवाहन जब्त कर आरोपी का कृत्य अपराध धारा 20(b) ndps act का पाए जाने से आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
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