लूट और रेप के दोषियों को सख्त सजा : घर पर अकेली महिला के घर घुसे दो बदमाश, लूट के बाद किया रेप... अब जेल में गुजरेगा जीवन

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में घर घुसकर लूट और महिला का रेप करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही उसके सहयोगी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गइ है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां महिला के घर में घुसकर लूट और दुष्कर्म की घटना 11 मई 2020 को घटी थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी काशिब खान को उम्रकैद और उसके सहयोगी पवन चौरसिया को 10 साल की सजा सुनाई, साथ ही 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
लूट के बाद कासिब खान की बिगड़ी नीयत
मिली जानकारी के मुताबिक 11 मई 2020 को जब महिला अपने घर में अकेली थी, तभी काशिब खान और पवन चौरसिया लूट की नीयत से घर में घुस गए। जब महिला खाना खाकर सोने लगी तभी दोनों ने महिला को पकड़ लिया। बदमाशों ने महिला के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, और हाथ-पैर बांध दिए। इसके बाद अलमारी में रखे नकद और सामान लूट लिए। लूट के बाद महिला पर काशिब खान की की नीयत बिगड़ गई। काशिब खान ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला के विरोध करने पर दोनों आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की। हालांकि पवन चौरसिया ने उसके साथ रेप नहीं किया।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई सुनवाई
पिटाई के कारण महिला को गंभीर चोटें आई थीं। वारदात को अंजाम देकर दोनों आरोपी फरार हो गए। महिला को उन्होंने कमरे में बंद कर दिया था। 12 मई को पीड़िता ने जोर-जोर से दरवाजा खटखटाया, तब जाकर पड़ोसी वहां आए और महिला को बाहर निकाला। रामपुर चौकी में पीड़िता ने मामला दर्ज कराया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। इसके बाद उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस की सुनवाई हुई। जिसमें दोनों आरोपी दोषी पाए गए।
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