दुष्कर्मी को कड़ा दंड : 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा

गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही। छत्तीसगढ़ के जीपीएम जिले में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले अपराधी को पेण्ड्रा रोड एडीजे कोर्ट ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1000 का जुर्माना भी लगाया है। एडीजे किरण थवाईत ने यह फैसला सुनाया है। मामला कोटमी थाना क्षेत्र का है।
बता दें कि 7 जनवरी 2021 को 9 साल की बच्ची अपने घर में अकेली थी। इस दौरान उसके घर के पास ही रहने वाला अपराधी लक्ष्मण सारथी अकेली पाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया। इस पर पुलिस ने अपराध कायम कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में पेंड्रारोड की विशेष अपर सत्र न्यायाधीश किरण थवाईत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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