बेरोजगारी भत्ता की नियम और शर्तें जारी : भौतिक सत्यापन होगा, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य

बेरोजगारी भत्ता की नियम और शर्तें जारी  : भौतिक सत्यापन होगा, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य
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1 अप्रैल से प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को 2,500 रुपए प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। इस संबंध में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग की ओर से योजना की स्वीकृति देते हुए आदेश जारी कर दिया गया है। पढ़िए पूरी खबर...

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 अप्रैल से प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को 2,500 रुपए प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। इस संबंध में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग की ओर से योजना की स्वीकृति देते हुए आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी जिला कलेक्टरों को इस योजना के क्रियान्वन के लिए अवश्यक निर्देश जारी किया गया है। कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवम रोजगार विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदक को निर्धारित मापदण्ड और शर्तों के अनुसार ही वेब पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए एक वेब पोर्टल एनआईसी की ओर से तैयार किया जा रहा है। वेब पोर्टल का लोकार्पण सीएम बघेल की ओर से जल्द किया जाएगा। यह पोर्टल 1 अप्रैल से आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगा।

आवेदनों का होगा भौतिक सत्यापन

योजना के आवेदनों का भौतिक सत्यापन, आवेदकों को समक्ष में बुलाकर किया जाना है। इसके लिए गावों और शहरों के वार्डों में क्लस्टर बनाया जाना है और प्रत्येक क्लस्टर के लिए सत्यापन टीम का गठन किया जाना है। आवेदन सत्यापन के बाद बेरोजगारी भत्ता जनपद पंचायत और नगरीय निकायों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/आयुक्त नगर निगम की ओर से स्वीकृत किया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता का भुगतान आवेदकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदक का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक

गौरतलब है कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए निर्धारित मापदण्ड और शर्तों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदक का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। शिक्षित बेरोजगारों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है। वह मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकंडरी (12वीं) उत्तीर्ण हो। वह जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्ग दर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष के 1 अप्रैल को हायर सेकंडरी और उससे अधिक योग्यता में उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो। आवेदक की आय का कोई स्त्रोत न हो और आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रुपए से अधिक न हो। परिवार से तात्पर्य है- पति, पत्नी और आश्रित बच्चे और आश्रित माता-पिता।

दो साल के लिए बेरोजगारी भत्ता देय होगा

पात्र शिक्षित युवा को प्रथमतः एक वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता देय होगा। यदि व्यक्ति विशेष का एक वर्ष की इस अवधि में लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता है, तो बेरोजगारी भत्ते की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। किसी भी प्रकरण में यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

परिवार के एक ही सदस्य को मिलेगा भत्ता

एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यदि किसी परिवार के किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है, तो दूसरा व्यक्ति अपात्र होगा। आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केन्द्र और राज्य सरकार की किसी भी संस्था व स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर अन्य नौकरी होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा। यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय और निजी क्षेत्र में किसी नौकरी को ऑफर दिया जाता है, लेकिन आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है, तो ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होगा।

ये व्यक्ति होंगे अपात्र

पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होंगे। 10,000 रुपए या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगी के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। वे परिवार जिन्होंने पिछले असेस्मेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो, उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। अन्य पेशेवर जैसे- इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड एकाऊन्टेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत ऑर्किटेक के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होंगे।

रोजगार स्वीकार नहीं करने पर बंद कर दिया जाएगा भत्ता

बेरोजगारी भत्ते की राशि पात्र हितग्राही के बैंक खाते में प्रतिमाह अंतरित की जाएगी। जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उन सभी व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के बाद उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी और यदि वे कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार करते हैं या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते हैं तो उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा।

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