शहर अब पूरा खुला, सिनेमा, स्विमिंग और जंगल सफारी के भी खुले ताले

रायपुर. शहर में लॉकडाउन की सख्त पाबंदियां हटा दी गई हैं। अब सभी प्रतिष्ठानों की तरह टॉकीज व दूसरे पब्लिक पैलेस भी रात आठ बजे तक खोले जाएंगे। सोमवार को कलेक्टर ने नया आदेश जारी किया है। आम जनता के लिए जंगल सफारी, तेलीबांधा, बूढ़ातालाब, पुरखौती मुक्तांगन में लोग एंट्री ले सकेंगे। होटल, रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट-बार एवं क्लब रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे।
निर्धारित शर्तों के अधीन पूजा और धार्मिक स्थल का होगा संचालन। हालांकि शहर में धारा 144 के नियम लागू रहेंगे, जिसके तहत किसी भी तरह की रैली-जुलूस व भीड़ वाले आयोजन नहीं होंगे। फिलहाल के लिए स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बंद ही रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं एवं ऑनलाइन शिक्षा को छोड़कर सार्वजनिक रूप से संचालित कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। सभी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन तथा सामाजिक, राजनैतिक, खेल सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
रविवार की रात आठ तक खुला मार्केट
जिला प्रशासन के पूर्व के आदेशानुसार सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट/सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी, शोरूम, मदिरा दुकान, ठेला, चौपाटी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क, जिम व ग्रंथालाय को रात 8 बजे तक खाेले जाएंगे। एक दिन पहले इस आदेश के बाद बंद रहने वाले बाजार खुले। ग्रंथालय का संचालन उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के साथ किया जाएगा। कोविड- 19 टीके के दोनो डोज ले चुके सदस्यों को प्राथमिकता दी जा रही है।
विवाह में फिलहाल 50 की भीड़
वैवाहिक व दूसरे सामाजिक कार्यक्रमों के लिए पुरानी शर्तें लागू रहेंगी। वैवाहिक कार्यक्रम निवास-गृह, होटल अथवा मैरिज हॉल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। ऐसे आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी। पूजा-धार्मिक आयोजनों में पांच लोग शामिल होंगे।
नए नियम में यहां खुलेंगे बंद ताले
सभी वाटर पार्क, थीम पार्क, सिनेमा हॉल/थियेटर, स्वीमिंग पूल तथा सामूहिक स्थल जैसे जंगल सफारी, तेलीबांधा, बूढ़ातालाब, पुरखौती मुक्तांगन इत्यादि आम जनता के लिए उनके प्रचलित समय से अधिकतम रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे, किंतु सिनेमा हॉल/थियेटर का संचालन उनकी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्तियों के लिए ही किया जा सकेगा।
यात्रियों के लिए 96 घंटे का नियम
कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए आदेश का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा, जिसके अनुसार हवाई यात्रा, रेल मार्ग या सड़क मार्ग से आने वाले जिन यात्रियों के पास 96 घंटे पूर्व के भीतर की आरटीपीसीआर जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होगी अथवा कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने का प्रमाणपत्र होगा, उन्हें ही रायपुर जिले के भीतर रेलवे स्टेशन अथवा बॉर्डर चेक पोस्ट से आगामी यात्रा के लिए अनुमति होगी। जिन यात्रियों के पास निर्धारित समय अवधि 96 घंटे पूर्व तक की आरटीपीसीआर जांच टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी, उनकी कोविड टैस्ट जांच रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट पर की जायेगी तथा रिपोर्ट प्राप्त होने तक यात्रियों को स्वयं को होम आइसोलेशन में रखना अनिवार्य होगा।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS