नाबालिग की अस्मत और जान से खेलने वाले को 20 साल की जेल, आदिवासी बालिका को शादी का झांसा देकर किया था दुष्कर्म...

फिरोज खान भानुप्रतापपुर। भानुप्रतापपुर में नाबालिग आदिवासी से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी के खिलाफ गुरुवार को फैसला सुनाया गया है। तीन साल पुराने इस मामले में भानूप्रतापपुर विशेष न्यायालय के विशेष न्यायाधीश गोपाल कृष्ण नीलम ने सुनवाई के उपरांत आरोप सिद्ध पाया, और आरोपी को क्रमशः 20 वर्ष कारावास 5000 अर्थदंड एवं 10 साल का कारावास 2000 अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलने के कारण आरोपी को 20 वर्ष कारावास में गुजारना पड़ेगा।
दरअसल, 12 अगस्त 2019 भानुप्रतापपुर अनुविभाग के लोहत्तर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला की मृतका के घर पर रहकर मजदूरी करने वाले आरोपी युवक केतन कुमार ने मृतका को प्रेमजाल में फंसाया और शादी का प्रलोभन देकर कई बार उससे दुष्कर्म को अंजाम दिया। गर्भवती होने पर मृतका ने आरोपी से विवाह करने का दबाव बनाया जिस पर उसने शादी से इंकार कर दिया। इसके बाद नाबालिग ने गांव के पास खेत में कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली थी।
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