फिर हाईकोर्ट पहुंचे 'सहारा' पीड़ित : याचिका मंजूर- आरबीआई, सेबी, केंद्र, राज्य समेत सहारा प्रमुख को बनाया प्रतिवादी

फिर हाईकोर्ट पहुंचे सहारा पीड़ित : याचिका मंजूर- आरबीआई, सेबी, केंद्र, राज्य समेत सहारा प्रमुख को बनाया प्रतिवादी
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याचिकाकर्ताओ ने भुगतान के विषय में भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन, तारबाहर थाना प्रभारी सहित सहारा सोसाइटी के स्थानीय, राज्य स्तरीय और केन्द्रीय प्रबंधन को, सुब्रत राय सहारा आदि को प्रतिवादी बनाया है। पढ़िए पूरी खबर...

बिलासपुर। सहारा से अपनी जमा रकम नहीं मिलने से आहत सोसायटी के जमाकर्ताओं ने एक बार फिर से हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी उत्तरवादियों को पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि अविनाश दार्वेकर, यजुवेंद्र त्रिवेदी, नारायण मूर्ति, अशोक बासु, बनानी घोष, पुरुषोत्तम श्रीवास, सूबेदार यादव और अन्य पीड़ितों ने सोमवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर की है I दिए गए तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है I याचिका में याचिकाकर्ताओं की जमाराशि के शीघ्र भुगतान की मांग की गई है I याचिकाकर्ताओ ने भुगतान के विषय में भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन, तारबाहर थाना प्रभारी सहित सहारा सोसाइटी के स्थानीय, राज्य स्तरीय और केन्द्रीय प्रबंधन को, सुब्रत राय सहारा आदि को प्रतिवादी बनाया है I मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी जिसमे सभी उत्तरदाताओं को, याचिकाकर्ताओं के भुगतान के सम्बन्ध में अपना अपना पक्ष रखना होगा। उल्लेखनीय है कि सहारा सोसाइटी के विरुद्ध भुगतान को लेकर स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आन्दोलन हो रहे हैं। अलग अलग राज्यों में याचिकाएं भी दायर की गईं हैं।

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