इस बार बेरंग होली, फाग, डीजे-रेन डांस सब बैन, रात 11 बजे के बाद जलाई होली तो जुर्म दर्ज!

रायपुर. कोविड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सुरक्षा इंतजाम इस बार होली में सख्त आदेश के साथ कायम किया जाएगा। जिला प्रशासन ने बड़े त्योहार में भीड़ पर लगाम कसने कड़े नियम के साथ गाइड लाइन बनाई है। शनिवार को गाइड लाइन जारी की जाएगी। करीबी सूत्र का कहना है, इस बार फाग, डीजे और रेन डांस के आयोजन नहीं होंगे। नई गाइड लाइन में सभी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम बैन रखे जाएंगे। संभव है, होलिका दहन के दिन शाम से शराब दुकानें भी बंद रखी जाएंगी।
होलिका दहन के वक्त मौके पर भीड़ की संख्या पांच से अधिक हुई, तो यहां जरूर सख्ती होगी। प्रशासन ने बिंदुवार गाइड लाइन में नियम तय कर दिया है। हालांकि होलिका दहन करने वालों की निर्धारित संख्या के बारे में पुख्ता जानकारी गाइड लाइन के साथ दी जाएगी। करीबी अफसर का कहना है, जिस तरह से दुर्ग जिले के लिए व्यवस्था कायम रखी गई है, उसी कड़ी में राजधानी के लिए भी नियम बनाए गए हैं। होली के सीजन में भीड़ जुटने वाली जगहों पर वाइन शॉप कैंपस भी निगरानी में रखे गए हैं। शराब के लिए बड़ी संख्या में शौकीनों की भीड़ लगती है, ऐसे में होलिका दहन और उसके अगले दिन के लिए इस बार नई शर्तें लागू हो सकती हैं।
कार में 4 और दोपहिया में 2 ही
सड़क से भीड़ कम करने के लिए इस बार कार और खुली जीप वाहन में सिर्फ 4 लोग ही बाहर निकल सकेंगे। इसमें ड्राइवर भी शामिल है। दोपहिया में सिर्फ दो लोग ही चल सकेंगे।
28 को सभी दुकानें सील
जिले की सभी शराब दुकानों को 28 तारीख को सील करने निर्देश जारी किया गया है। कलेक्टर भीड़ को देखते हुए शराब दुकान बंद रखने निर्णय ले सकते हैं। नई गाइड लाइन में इसके लिए बिंदु तय किए जा सकते हैं।
नई गाइडलाइन, बड़े बदलाव संभव
सार्वजिनक होली महोत्सव के लिए नहीं मिलेगी इजाजत। रात 11 बजे के पहले तक होलिका दहन पूरा करने सख्त नियम।
कॉलोनियों में होली के दौरान 45 साल के व्यक्ति को शामिल करने पर हो सकती है मनाही। प्रशासन को देनी होगी जानकारी।
होलिका दहन कार्यक्रमों के लिए सिर्फ रात 11 बजे तक ही होगी अनुमति। इसके बाद की भीड़ होने पर सख्ती।
होली पर्व के दिन सामूहिक रंग-गुलाल खेलने और दूसरे तरह के सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम पूर्ण प्रतिबंधित।
भीड़ बढ़ाने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई के लिए बदले जाएंगे पुराने नियम। नए में ज्यादा सख्ती।
निज निवास अथवा कॉलोनियों के पारिवारिक कार्यक्रमों में आयोजन का विडियो रिकार्डिंग जरूरी। फिजीकल डिस्टेंसिंग के लिए छह फीट की दूरी का नियम भी।
गाइडलाइन आज
नई गाइड लाइन आज जारी करेंगे। दुर्ग के जैसे रायपुर में भी सख्ती होगी। त्योहार में भीड़ को देखते हुए व्यवस्था बनाने के लिए कहा जाएगा।
- एनआर साहू, एडीएम
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