फ्लाई एश के निपटारे के लिए नगरीय निकायों ने नहीं माना पर्यावरण मंडल का निर्देश

छत्तीसगढ़ में कोल आधारित ताप विद्युत केंद्रों से निकलने वाले फ्लाई एश के निपटारे के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा समय-समय पर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को कई निर्देश दिए गए लेकिन किसी भी निकाय ने उनका पालन नहीं किया और न ही अपनी रिपोर्ट दी है। अब नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी निगम आयुक्तों, सभी पालिकाओं और नगर पंचायतों को तीन दिनों के अंदर रिपोर्ट देने का आदेश जारी किया है।
ये है मामला
फ्लाईएश की अधिसूचना के प्रावधान का पालन करने, पर्यावरण सरंक्षण मंडल के सचिव द्वारा पत्र जारी करने, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पत्र जारी करने सहित कई अन्य पत्रों के माध्यम से फ्लाई एश के निपटारे के लिए नगरीय निकायों को पिछले दो साल में कई निर्देश जारी किए गए हैं। अब नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को लिखना पड़ा है कि बार-बार पत्र लिखने के बाद भी कार्यवाही से आज तक अवगत नहीं कराया गया है जो कि अत्यंत खेद का विषय है।
यह निर्देश दिया था, अब तक नहीं माना
प्रदेश के सभी नगरीय निकायों से कहा गया था कि राज्य में निचले स्तर के क्षेत्रों में चल रही भू-भराव योजना में फ्लाई एश का उपयोग किया जाना है। इसके लिए यह तय किया गया है कि ताप विद्युत केंद्रों की 300 किलोमीटर की त्रिज्या में आने वाले सभी निचले स्तर के क्षेत्रों में जहां ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी सूची बनाएं तथा हर तीन माह में उसे अपडेट करें लेकिन किसी भी निकाय ने फ्लाई एश के निपटारे से संबंधित कार्यवाही की ब्योरा अब तक नगरीय प्रशासन विभाग को नहीं भेजा।
अब दिया गया है ये निर्देश
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक ने सभी निगम आयुक्तों तथा नगरपालिका व नगर पंचायतों के सीएमओ से कहा है कि वे तीन दिनों के भीतर अपने निकाय से संबंधित जानकारी भेजें। अगर ऐसा नहीं किया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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