महिला आयोग का सुकमा जन सुनवाई : डॉ. किरणमयी नायक ने कहा- महिलाओं में कानून और अपने अधिकारों के प्रति जागरुकता की कमी

सुकमा। छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से सुकमा जिला भिन्न है। यहां एक से अधिक पत्नियां रखना, कम उम्र में शादी करना आदिवासी परंपरा का हिस्सा है, लेकिन कानूनी तौर पर यह दोनों कृत्य अपराध की श्रेणी में गिने जाते हैं। दरअसल इस क्षेत्र की महिलाओं में कानून और अपने अधिकारों के प्रति जागरुकता की कमी है। वे स्वयं आगे आकर शिकायत दर्ज नहीं करती। ऐसे में आपराधिक प्रकरणों के चिन्हांकन और उस पर त्वरित कार्यवाही जिला पुलिस और महिला बाल विकास विभाग की महती जिम्मेदारी हो जाती हैं। यह बातें राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने सुकमा जिले में मानव तस्करी रोकथाम, अन्य हितधारकों और पीड़ितों के पुनर्वास के विषय पर चर्चा के दौरान कही। महिला आयोग ने जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों से सुझाव लेते हुए जिले में महिला उत्पीड़न और महिलाओं के समस्याओं सहित विभिन्न विषयों में जानकारी ली।
जिला कार्यालय के सभाकक्ष में हुई जन सुनवाई
शनिवार को सुकमा पहुंची डॉ. किरणमयी नायक, सदस्य नीता विश्वकर्मा और अर्चना उपाध्याय ने संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जन सुनवाई की। जिले में दर्ज मानसिक प्रताड़ना की एक प्रकरण की सुनवाई हुई। इसमें अनावेदिका के अनुपस्थित होने और रायपुर में निवासरत रहने के फलस्वरुप प्रकरण को रायपुर स्थानांतरित किया गया, जिसमें आवेदिका की सहमती ली गई।
महिला आयोग का उद्देश्य आपसी झगड़ों का आसानी से निपटारा हो : डॉ. नायक
डॉ. नायक ने कहा कि बस्तर क्षेत्र के साथ ही प्रदेश भर में महिलाओं को प्रताड़ना, उत्पीड़न, शोषण आदि से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रति जागरुक करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के तहत महतारी न्याय रथ जिलों में जाकर शिक्षात्मक वीडियो के माध्यम से महिलाओं को जागरुक कर रहा है। उन्होंने महिला आयोग के कार्य प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि महिला आयोग का उद्देश्य है कि आपसी झगड़ों का आसानी और शीघ्रता से निपटारा हो। हमारी कोशिश होती है कि प्रकरणों में आपसी सुलह हो जाए और कोर्ट कचहरी, थाने के चक्करों के बगैर शीघ्र निराकरण संभव हो।
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