दिल्ली HC ने एक्ट्रेस जूही चावला को दी बड़ी राहत, घटाई जुर्माना की राशि

दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने गुरुवार को अभिनेत्री जूही चावला (Juhi Chawla) को बड़ी राहत दी, जिन्होंने 5जी नेटवर्किंग (5G Networking) के खिलाफ अपनी याचिका खारिज करने के एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति विपिन सांघी (Justice Vipin Sanghi) और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह (Justice Jasmeet Singh) की पीठ ने चावला पर एकल पीठ द्वारा लगाए गए शुल्क को 20 लाख रुपये से घटाकर 2 लाख रुपये कर दिया, यह देखते हुए कि चावला ने 5G मुद्दे को तुच्छ तरीके से नहीं लिया था।
सुनवाई के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग ( Video Conferencing) के जरिए पेश हुईं जूही चावला (Juhi Chawla) ने कहा कि दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए कुछ सामाजिक कार्य कर सकें तो उन्हें गर्व होगा। उसके बाद कोर्ट ने 20 लाख रुपये के जुर्माने की राशि को घटाकर दो लाख रुपये करने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए एकल पीठ द्वारा चावला पर की गई प्रतिकूल टिप्पणी को भी हटा दिया।
बता दें कि जूही चावला (Juhi Chawla) की अपील को स्वीकार करते हुए बेंच ने 4 जून 2021 के सिंगल बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया था. जिसमें चावला और दो अन्य का मुकदमा इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया था कि यह त्रुटिपूर्ण था, "कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग और प्रचार हासिल करने के लिए दायर किया गया था"।
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