हिरासत में लिए गए आप विधायक सोमनाथ भारती, कोर्ट ने ठहराया दोषी

हिरासत में लिए गए आप विधायक सोमनाथ भारती, कोर्ट ने ठहराया दोषी
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आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि साल 2016 में सोमनाथ भारती ने दिल्ली एम्स के सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट कर दी थी। कोर्ट ने सोमनाथ भारती को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी।

आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि साल 2016 में सोमनाथ भारती ने दिल्ली एम्स के सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट कर दी थी। कोर्ट ने सोमनाथ भारती को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। उसी केस में आज सोमनाथ भारती को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली के एक सेशंस कोर्ट ने साल 2016 में एम्स के सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट के मामले में सोमनाथ भारती को दो साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट (Magistrate) द्वारा सुनाए गए सजा के आदेश को बरकरार रखा। रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने सोमनाथ भारती की अपील को आंशिक रूप से खारिज कर दिया है।

कोर्ट से फैसला आने के तुरंत बाद सोमनाथ भारती को हिरासत में ले लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, सोमनाथ भारती को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और दंगे के दोषी के रूप में सजा भुगतने के लिए कोर्ट ने जेल भेजा। एम्स के सुरक्षाकर्मियों के साथ साल 2016 में मारपीट मामले में नेता की अपील पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

आपको बता दें कि कोर्ट ने एम्स के सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट से जुड़े साल 2016 के मामले में सोमनाथ भारती को आईपीसी की धारा 323 व 353 के तहत सुनाई गई सजा को निरस्त कर दिया। आईपीसी 147 r/w 149 और पीडीपीपी एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत सुनाई गई सजा को बरकरार रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 9 सितंबर को सोमनाथ भारती ने लगभग 300 अन्य लोगों के साथ एम्स में जेसीबी से एक चारदीवारी को गिरा दिया था।

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