'अग्निपथ' योजना से संबंधी सभी याचिकाओं एक साथ होगी सुनवाई, दिल्ली HC ने तय की तारीख

अग्निपथ योजना से संबंधी सभी याचिकाओं एक साथ होगी सुनवाई, दिल्ली HC ने तय की तारीख
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'अग्निपथ' योजना (Agneepath scheme) पर सुनवाई करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) तैयार हो गया है। अग्निपथ' योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर 25 अगस्त को हाई कोर्ट सुनवाई करेगा।

'अग्निपथ' योजना (Agneepath scheme) पर सुनवाई करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) तैयार हो गया है। अग्निपथ' योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर 25 अगस्त को हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया, जहां योजना के खिलाफ इसी तरह की चुनौतियां पहले से ही लंबित हैं।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा (Chief Justice Satish Chandra Sharma) और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद (Justice Subramaniam Prasad) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को योजना से संबंधित सभी मामलों को जोड़ दिया, जिसमें युवाओं को चार साल के लिए सेना में शामिल करने का प्रस्ताव है। हाई कोर्ट में अब तक अग्निपथ योजना से जुड़ी तीन याचिकाएं लंबित हैं।

अग्निपथ योजना (Agneepath scheme) के बाद रद्द की गई सभी पिछली भर्ती प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करने की मांग करते हुए मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई थी।

अधिवक्ता विजय सिंह (Vijay Singh) और पवन कुमार के माध्यम से दायर एक उम्मीदवार की याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने 30 जुलाई, 2020 से 8 अगस्त, 2020 तक सिरसा में सेना भर्ती रैली में सैनिक जनरल ड्यूटी (Soldier General Duty) के पद के लिए आवेदन किया था। एक अन्य जनहित याचिका के खिलाफ है। अधिकारी रैंक (PBORs) से नीचे के व्यक्तियों के लिए भारतीय नौसेना की भर्ती प्रक्रिया और शॉर्टलिस्टिंग मानदंड हैं।

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