Delhi Pollution: जहरीली हवा में सांस ले रहा दिल्ली-NCR, प्रदूषण के चलते लागू हुए ये नए प्रतिबंध

राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण (Delhi Pollution) के स्तर के बीच केंद्र सरकार (Central Government) की वायु गुणवत्ता समिति (Air Quality Committee) ने शनिवार को दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ( Graded Response Action Plan) के चरण तीन के तहत पाबंदियों को तुरंत लागू करें। इस प्रतिबंध निर्माण और विध्वंस से संबंधित गतिविधियों पर रोक लगेगी, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, रेलवे और मेट्रो सहित अन्य आवश्यक परियोजनाओं को छूट दी जाएगी।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Air Quality Management Commission) ने कहा कि बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए अधिकारी एनसीआर में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाले चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। वही दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स रविवार को सुबह 8 बजे 350 (बहुत खराब) रहा, जो शनिवार को शाम 4 बजे 396 था. शुक्रवार को यह 357 था। गुरुवार को 354, बुधवार को 271, मंगलवार को 302 और सोमवार को (दिवाली पर) 312 था।
Delhi's overall air quality in the 'very poor' category, AQI at 350 this morning; visuals from ITO and India Gate C-Hexagon pic.twitter.com/JkfpvSSwos
— ANI (@ANI) October 30, 2022
राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ग्रेप प्रदूषण विरोधी कदम उठाने को तैयार है. दिल्ली-दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को चार श्रेणियों में बांटा गया है। शून्य से 50 के बीच एक्यूआई 'अच्छा', 51 से 100 'संतोषजनक', 101 से 200 'मध्यम', 201 से 300 'खराब', 301 से 400 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच एक्यूआई को 'गंभीर' माना जाता है।
स्वच्छ ऊर्जा पर नहीं चलने वाले ईंट भट्टों, स्टोन क्रशर, खनन और संबद्ध गतिविधियों पर एनसीआर में प्रतिबंध लगा दिया गया है। सीएक्यूएम () ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में राज्य सरकारें बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाले चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा सकती हैं।
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