कोर्ट ने मारपीट मामले में सोमनाथ भारती को सुनाई दो साल की सजा, जानें पूरा मामला

कोर्ट ने मारपीट मामले में सोमनाथ भारती को सुनाई दो साल की सजा, जानें पूरा मामला
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दिल्ली की अदालत ने इस मामले के संबंध में आरोपी बनाए गए चार अन्य लोग जगत सैनी, दिलीप झा, संदीप उर्फ सोनू और राकेश पांडे को बरी कर दिया है। आपको बता दें कि साल 2016 में एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने सुरक्षा कर्मी से मारपीट के मामले में हौज खास थाने में शिकायत दी थी।

2016 के एक मामले में आम आदमी पार्टी के एमएलए सोमनाथ भारती को दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने सोमनाथ भारती को मारपीट मामले में दो साल की सजा सुनाई है। इससे पहले, दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स )के सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में सोमनाथ भारती को गुनहगार माना है। साथ चार अन्य आरोपी को बरी कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि सभी साक्ष्यों व गवाहों के बयानों से आरोपी का अपराध साबित हुआ है। अदालत ने सोमनाथ भारती को सजा संबंधी फैसला शनिवार को तय किया है।

जानकारी के मुताबिक, सोमनाथ भारती को एम्स कर्मचारी के साथ मारपीट करने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए दोषी ठहराया गया है। इस मामले में अदालत आज सजा सुना सकती है। इन सभी मामलों में अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है। कोर्ट के जज ने कहा कि अभियोजन पक्ष भारती पर लगे आरोप साबित करने में सफल रहा है। गवाहों के बयानों से स्पष्ट है कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ आकर एम्स में हंगामा किया। उसे रोकने पर कर्मचारियों से मारपीट की गई और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।

दिल्ली की अदालत ने इस मामले के संबंध में आरोपी बनाए गए चार अन्य लोग जगत सैनी, दिलीप झा, संदीप उर्फ सोनू और राकेश पांडे को बरी कर दिया है। आपको बता दें कि साल 2016 में एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने सुरक्षा कर्मी से मारपीट के मामले में हौज खास थाने में शिकायत दी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सोमनाथ भारती के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी।

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