दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस तक सुरक्षा को लेकर ड्रोन और हॉट एयर बैलून उड़ाने पर रोक

दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस तक सुरक्षा को लेकर ड्रोन और हॉट एयर बैलून उड़ाने पर रोक
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दिल्ली पुलिल की जारी गाइडलाइन करते हुये कहा कि ड्रोन के साथ-साथ पैरा ग्लाइडर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट इन सब पर पाबंदी रहेगी। गाइडलाइन में दिये गये नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस. एन. श्रीवास्तव ने सुरक्षा कारणों के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में 15 अगस्त तक यूएवी, पैराग्लाइडर और हॉट एयर बैलून जैसे गैर परंपरागत हवाई साधनों की उड़ान पर प्रतिबंध लगाने का शुक्रवार को आदेश जारी किया।

पुलिस ने बताया कि यह आदेश शुक्रवार से 16 दिन, 15 अगस्त तक प्रभाव में रहेगा। आदेश के मुताबिक यह पता चला है कि भारत के प्रति शत्रुता रखने वाले कुछ अपराधी, असामाजिक तत्व या आतंकवादी आम जनता, गणमान्य लोगों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को पैराग्लाइडर, मानवरहित वायु यान, दूर से संचालित होने वाले एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, क्वाडकॉप्टर जैसे गैर परंपरागत हवाई साधनों या विमान से पैराजंपिंग के जरिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

दिल्ली पुलिल की जारी गाइडलाइन करते हुये कहा कि ड्रोन के साथ-साथ पैरा ग्लाइडर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट इन सब पर पाबंदी रहेगी। गाइडलाइन में दिये गये नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। दिल्ली पुलिस के सभी जिला डीसीपी को हिदायत दी गई है कि 15 अगस्त तक उनके जिले में कोई भी एयर आर्टिकल या ड्रोन नहीं उड़ना चाहिए।

आदेश में कहा गया कि अत: दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस समारोहों के मौके पर गैर परंपरागत हवाई साधनों के दिल्ली के ऊपर उड़ान भरने पर पाबंदी लगा दी है और ऐसा करने पर यह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा।

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