दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द, NGT ने दिया ये निर्देश

दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द, NGT ने दिया ये निर्देश
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एनजीटी ने हरियाणा राज्य में सीबीएसई और आईसीएसई से संबद्ध स्कूलों के संघ 'हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया, जिसमें एनजीटी के आदेशों में संशोधन करने और अभियोग चलाने का अनुरोध किया गया था।

Delhi News दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल (10 Year Old Diesel Vehicles) की गाड़ियों को राहत नहीं मिली है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली-एनसीआर (Delhi NCR) में 10 साल पुराने डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के अपने आदेश में संशोधन करने से इनकार कर दिया है। एनजीटी अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल (Kumar Goel) की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उसके आदेश के खिलाफ अपील को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहले ही खारिज कर चुका है।

ट्रिब्यूनल ने हरियाणा राज्य में सीबीएसई और आईसीएसई से संबद्ध स्कूलों के संघ 'हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया, जिसमें एनजीटी के आदेशों में संशोधन करने और अभियोग चलाने का अनुरोध किया गया था। सु्प्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि जैसा कि 18 जुलाई, 2016 के आदेश में आदेश दिया गया था कि दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को चलने की अनुमति नहीं देने के सात अप्रैल, 2015 के आदेश के खिलाफ अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

उसने कहा कि इन परिस्थितियों में, जिस संशोधन का अनुरोध किया गया है, वह समीक्षा की श्रेणी में आता है। जिस आदेश के विरुद्ध अपील पहले ही खारिज की जा चुकी है, उसकी समीक्षा की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने याचिकाएं खारिज की है। ट्रिब्यूनल ने हरियाणा राज्य में सीबीएसई और आईसीएसई से संबद्ध स्कूलों के संघ 'हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया, जिसमें एनजीटी के आदेशों में संशोधन करने और अभियोग चलाने का अनुरोध किया गया था।

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