छत्रसाल स्टेडियम हत्याकांड मामला: सुशील कुमार को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा, ऐसे बीती मंडोली जेल में पहली रात

छत्रसाल स्टेडियम हत्याकांड मामला: सुशील कुमार को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा, ऐसे बीती मंडोली जेल में पहली रात
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कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही जेल जाने से डर रहे सुशील कुमार का वहां पहुंचकर बुरा हाल है। कहने को तो सुशील का बर्ताव इस पूरे मामले में शातिर अपराधी का रहा लेकिन जेल का खौफ उसके मन में जिस तरह से दिखाई दिया उसकी उम्मीद तो पुलिस भी नहीं कर रही थी। जेल सूत्रों का कहना है कि उसकी पहली रात अपने बैरक में टहलते व करवटें बदलते गुजरी।

Chhatrasal Stadium Murder Case छत्रसाल स्टेडियम हत्याकांड मामले में ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार (wrestler sushil kumar) को पुलिस ने 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया है। सुशील का अब नया ठिकाना मंडोली जेल (Mandoli Jail) नंबर 15 हो गया है। दिल्ली की एक अदालत ने सुशील को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। जिसके बाद पुलिस ने उसका मेडिकल कराया और देर रात उसको लेकर मंडोली जेल पहुंची। कोरोना महामारी को लेकर फिलहाल सुशील को जेल नंबर 15 में ही 14 दिन के लिए अन्य कैदियों से अलग रखा गया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही जेल जाने से डर रहे सुशील कुमार का वहां पहुंचकर बुरा हाल है। कहने को तो सुशील का बर्ताव इस पूरे मामले में शातिर अपराधी का रहा लेकिन जेल का खौफ उसके मन में जिस तरह से दिखाई दिया उसकी उम्मीद तो पुलिस भी नहीं कर रही थी। जेल सूत्रों का कहना है कि उसकी पहली रात अपने बैरक में टहलते व करवटें बदलते गुजरी।

हत्या, गैर-इरादतन हत्या और अपहरण के आरोप

सुशील कुमार पर हत्या, गैर-इरादतन हत्या और अपहरण के आरोप हैं। पुलिस का आवेदन खारिज करते हुए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रश्मि गुप्ता ने कहा कि कानून के मुताबिक, केवल परिस्थितियों की आवश्यकता के हिसाब से और उचित कारण से ही पुलिस रिमांड दिया जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर के पहलवान सुशील को 23 मई को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद अदालत ने सुशील कुमार को छह दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था जिसे बाद में चार दिन और बढ़ा दिया गया था। सुशील कुमार और उसके साथियों ने संपत्ति विवाद को लेकर चार-पांच मई की मध्यरात्रि पहलवान सागर धनखड़ और उसके दो मित्रों के साथ दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में कथित तौर पर मारपीट की थी। सागर ने बाद में दम तोड़ दिया था।

वह कोई खूंखार अपराधी नहीं: सुशील के वकील

बुधवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अदालत से कहा कि सुशील सहयोग नहीं कर रहे हैं और अपराध में प्रयुक्त हथियार तथा मोबाइल फोन बरामद करने के लिए उनकी हिरासत की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उनके घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर और मारपीट के दौरान पहने गए कपड़ों की बरामदगी भी की जानी है और सुशील का गिरफ्तार अन्य आरोपियों से आमना-सामना कराया जाना है। वहीं, सुशील कुमार के वकील प्रदीप राणा ने अदालत से कहा कि उनका मुवक्किल केवल हालात का पीड़ित व्यक्ति है और वह कोई खूंखार अपराधी नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस सुशील को पहले ही सामान की बरामदगी के लिए बठिंडा और हरिद्वार ले जा चुकी है।

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