एवेन्यू कोर्ट से CM केजरीवाल और सिसोदिया को मिली बड़ी राहत, जानें क्या है मामला

एवेन्यू कोर्ट से CM केजरीवाल और सिसोदिया को मिली बड़ी राहत, जानें क्या है मामला
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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने मानहानि मामले (Defamation Cases) में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को बरी कर दिया है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने मानहानि मामले (Defamation Cases) में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को बरी कर दिया है। वकील सुरेंद्र शर्मा (Advocate Surendra Sharma) की ओर से तीनों नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था।

दरअसल शाहदरा बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव और आम आदमी पार्टी के तत्कालीन कार्यकर्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा (Surendra Sharma) ने आरोप लगाया था कि आप ने 2013 में उनसे संपर्क किया था और पार्टी के टिकट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Elections) में भाग लेने के लिए कहा था, लेकिन उसके बाद उन पर झूठा आरोप लगते हुए उनका टिकट काट दिया गया था।

मिली जानकारी के मुताबिक कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) के वकील सुरेंद्र शर्मा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि 'आप' ने उन्हें 2013 में शाहदरा विधानसभा सीट से मैदान में उतारने का वादा किया था। मानहानि की शिकायत दर्ज कराकर शर्मा ने कहा कि केजरीवाल ने 14 अक्टूबर 2013 को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित एक रिपोर्ट में उनके खिलाफ अपमानजनक और अपशब्दों का इस्तेमाल किया था।

सुरेंद्र कुमार शर्मा ने कहा था कि केजरीवाल और सिसोदिया की इस हरकत से बार एसोसिएशन ( Bar Association) और समाज में उनके सम्मान को ठेस पहुंची है। फिलहाल कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और सिसोदिया को मामले में बरी कर दिया है।

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