दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत, कल से निजी वाहनों में मास्क न पहनने पर नहीं लगेगा जुर्माना

दिल्ली में कोरोना संक्रमण (Corona infection) के मामले कम होते ही आज केजरीवाल सरकार (Kejriwal government) ने दिल्ली की जनता को बड़ी राहत दी है। दिल्ली में निजी वाहनों (private vehicles) में एक साथ यात्रा करने वाले लोगों को राहत देते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Delhi Disaster Management Authority) ने शनिवार को एक आदेश में कहा कि बिना मास्क के पाए जाने वालों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
शुक्रवार को हुई डीडीएमए की बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क (masks) नहीं पहनने पर जुर्माना 2,000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि खंड 3 (एच) (सी) के संबंध में, जिसने इस प्रावधान के तहत 28 फरवरी से सभी सार्वजनिक स्थानों (public places) पर एक निजी चार पहिया वाहन में एक साथ यात्रा करने के लिए मास्क नहीं पहनना अपराध बना दिया है।
ऐसा करने वालों पर जुर्माना नहीं लगेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 फरवरी को डीडीएमए को निर्देश दिया था कि वह उनके द्वारा COVID-19 प्रोटोकॉल के संबंध में जारी किए गए कई आदेशों पर गौर करे।
शनिवार को रिपोर्ट किए गए 440 मामलों के साथ दिल्ली में महामारी की स्थिति में सुधार के साथ प्रतिबंधों में ढील दी गई है। अब पॉजिटिविटी रेट (positivity rate) 0.83% पर आ गया है। हालांकि, नगर निगम क्षेत्र में एक से अधिक साप्ताहिक बाजारों की अनुमति सहित कुछ प्रतिबंध अभी भी लागू हैं। शादियों में 200-व्यक्ति की सीमा और धार्मिक स्थलों पर आगंतुकों के प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं हटाया गया है।
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