नवनीत कालरा की हिरासत बढ़ाने वाली याचिका खारिज, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में की थी अपील

Delhi Oxygen Concentrator दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंस्ट्रेटर की जमाखोरी और कालाबाजारी (Black Marketing) के मामले में व्यापारी नवनीत कालरा (Navneet Karla) को राहत मिली है। कोर्ट ने नवनीत कालरा की पांच और दिन पूछताछ करने के लिए शनिवार को दायर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि कालरा के रेस्तरां खान चाचा (Khan Chacha), टाउन हॉल और नेगी एंड जू पर पिछले दिनों की गई छापेमारी में 524 ऑक्सीजन कंसंस्ट्रेटर बरामद किए गए थे। व्यवसायी को 16 मई की रात को गुरुग्राम से पकड़ा गया और अगले दिन उसे औपचारिक रूप से हिरासत में लिया गया। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वसुंधरा आजाद ने कहा कि मेरा विचार है कि पुलिस रिमांड की जरूरत नहीं है। आवेदन खारिज किया जाता है। अदालत ने दूसरी बार पुलिस रिमांड का आवेदन खारिज किया है।
पुलिस का दावा- कंसंस्ट्रेटरों को चीन से किया गया था आयात
इससे पहले 20 मई को इसी तरह की याचिका को एक अन्य न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था और कालरा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इससे पहले रेस्तरां संचालक को गिरफ्तारी के बाद तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। पुलिस ने दावा किया कि कंसंस्ट्रेटरों को चीन से आयात किया गया था और 16 हजार से 22 हजार की कीमत वाले सांद्रकोंको 50 हजार से 70 हजार रुपये तक में बेचा जा रहा था। सांद्रक कोविड-19 रोगियों के लिए महत्वपूर्ण चिकित्सीय उपकरण है और महामारी की दूसरी लहर में इसकी काफी मांग है।
अदालत ने दूसरी बार पुलिस याचिका को किया खारिज
अदालत ने दूसरी बार पुलिस रिमांड का आवेदन खारिज किया है। इससे पहले 20 मई को इसी तरह की याचिका को एक अन्य न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था और कालरा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इससे पहले रेस्तरां संचालक को गिरफ्तारी के बाद तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। पुलिस ने दावा किया कि सांद्रकों को चीन से आयात किया गया था और 16 हजार से 22 हजार की कीमत वाले सांद्रकों को 50 हजार से 70 हजार रुपये तक में बेचा जा रहा था।
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