अदालत ने विशेष भोजन संबंधी सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज की

अदालत ने विशेष भोजन संबंधी सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज की
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दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें तिहाड़ जेल के अधिकारियों को उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उन्हें विशेष खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें तिहाड़ जेल के अधिकारियों को उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उन्हें विशेष खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने आवेदन को खारिज करते हुए जेल प्रशासन की इस दलील को ध्यान में रखते हुए दिया कि किसी भी कैदी को कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाती है और जैन को अन्य कैदियों की तरह कानून के तहत मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति दी जाती है।

याचिका में जेल अधिकारियों को तुरंत मंत्री की चिकित्सा जांच कराने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी। जेल प्रशासन ने हालांकि याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जैन को अन्य कैदियों की तरह कानून के तहत सभी सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी। जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने इस मामले में 17 नवंबर को जैन व दो अन्य की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

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