शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर कोर्ट का दिल्ली पुलिस को नोटिस, 6 जून को होगी अगली सुनवाई

शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर कोर्ट का दिल्ली पुलिस को नोटिस, 6 जून को होगी अगली सुनवाई
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देशद्रोह मामले (Sedition Cases) में शरजील इमाम ( Sharjeel Imam) की जमानत अर्जी पर राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने पुलिस (Delhi Police) को नोटिस जारी किया है। 27 मई को देशद्रोह मामले में जमानत के लिए शरजील इमाम ने निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

देशद्रोह मामले (Sedition Cases) में शरजील इमाम ( Sharjeel Imam) की जमानत अर्जी पर राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने पुलिस (Delhi Police) को नोटिस जारी किया है। 27 मई को देशद्रोह मामले में जमानत के लिए शरजील इमाम ने निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अभियोजन पक्ष द्वारा स्थिरता का मुद्दा उठाए जाने के बाद शरजील के वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) से जमानत याचिका वापस ले ली थी।

हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने को कहा था। कड़कड़डूमा कोर्ट के लिंक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। मामले को 6 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत को मामले की सुनवाई करनी थी। वह छुट्टी पर थे, इसलिए मामले को संबंधित न्यायाधीश के समक्ष रखा गया।


जमानत अर्जी तालिब हुसैन, अहमद इब्राहिम और कार्तिक वेणु ने दाखिल की है। अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के हालिया निर्देश को देखते हुए शरजील इमाम को जमानत दी जाए। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा (Indian Penal Code Section) 124ए के तहत लगाए गए आरोपों के संबंध में सभी लंबित अपीलों और कार्यवाही को स्थगित करने का निर्देश दिया था।

शारजील इमाम के खिलाफ सीएए और एनआरसी के खिलाफ उनके कथित भाषणों के लिए दर्ज देशद्रोह मामले में जमानत के लिए एक आवेदन पहले दिल्ली उच्च न्यायालय (delhi High Court) में ले जाया गया था। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्ण की पीठ ने विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अमित प्रसाद की आपत्ति दर्ज करने के बाद आरोपियों को छूट प्रदान की थी। एसपीपी ने प्रस्तुत किया था कि 2014 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, ऐसी कोई भी जमानत याचिका पहले निचली अदालत में जाएगी और केवल अगर राहत नहीं दी जाती है, तो आरोपी उच्च न्यायालय में जा सकते हैं क्योंकि मामला एक विशेष अदालत द्वारा विचारणीय है। .

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