CPCB ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार को दिया ये जरूरी निर्देश, NGT ने भी चेताया

दिल्ली में प्रदूषण का बढ़ने का सिलसिला जारी है। वहीं क्रिसमस और नए साल को देखते हुये सरकार एजेंसियां सख्ते में आ गई है और इसलिए प्रदूषण को लेकर कुछ जरूरी निर्देश दिल्ली, हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश को दिये गये है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने कहा कि पटाखों की ब्रिकी और इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध पर कड़ी नजर बनाए रखें।
डीपीसीसी को भी दी गई जिम्मेदारी
एक आदेश में सीपीसीबी के प्रमुख शिव दास मीणा ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (डीपीसीसी) और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि पत्थर तोड़ने वाले और हॉट मिक्स संयंत्र दो जनवरी, 2021 तक बंद रखे जाएं। सीपीसीबी के अध्यक्ष ने कहा कि एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सड़कें साफ करने और पानी छिड़कने को खास तौर पर उन मार्गों पर बढ़ा देना चाहिए जहां ज्यादा धूल उड़ने की संभावना रहती है।
प्रदूषण नियम का उल्लंघन होने पर होगी सख्त कार्रवाई
एजेंसियों को पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक के संबंध में अदालतों, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना चाहिए। आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। प्रदूषण पर नजर रखने वाली देश की सर्वोच्च इकाई ने निर्माण स्थलों पर धूल से निपटने की मानक संचालन प्रक्रियाओं को कड़ाई से लागू करने के लिए कहा है। सीपीसीबी ने कहा कि उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जा सकता है या अस्थायी तौर पर काम रोका जा सकता है। सीपीसीबी ने कहा कि वे वायु गुणवत्ता और दिल्ली-एनसीआर में मौसम संबंधी परिस्थितियों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं।
एनजीटी ने दिये थे ये आदेश
एनजीटी ने इस महीने की शुरुआत में निर्देश दिया था कि एनसीआर में महामारी के दौरान और देश के सभी शहरों और कस्बों में जहां हवा की गुणवत्ता खराब है या उससे ऊपर की श्रेणी में है, वहां किसी भी तरह के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरा प्रतिबंध रहेगा। एनजीटी ने उन जगहों पर ही क्रिसमस और नए साल के मौके पर रात 11 बजकर 55 मिनट से लेकर 12 बजकर 30 मिनट तक हरित पटाखे फोड़ने की इजाजत दी है जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 'मध्यम' या उसके नीचे की श्रेणी मे हो।
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