संपत्ति को लेकर बहु ने सास को मारने का बनाया था खौफनाक प्लान, अब महिला के खिलाफ दिल्ली कोर्ट ने सुनाया फरमान

सम्पत्ति (Property) को लेकर बहू (Daughter-In-Law) ने सास को जहर देकर मारने के मामले में दिल्ली कोर्ट (Delhi Court) ने आज अहम फैसला किया। पीड़ित पक्ष की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि हत्या (Try To Kill) की कोशिश मामले में महिला और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज (FIR) की किया जाए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को आदेश की इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शिकायकर्ता रीता गुप्ता ने अपनी बहू स्वाती गुप्ता पर आरोप लगाया है कि 25 सितंबर को उसने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर, उस दूध में जहर मिला दिया था, जिससे बाद में उसने कॉफी बनाई। उन्होंने दावा किया कि कॉफी पीने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई थी और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जहां उनको बचाया लिया गया। उन्होंने अपनी बहू पर आरोप लगाते हुए कहा कि सम्पत्ति की मांग को लेकर यह कदम उठाया गया।
थाना प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश
आईओ ने कहा कि प्याले में बची कॉफी और सीसीटी फुटेज को कब्जे में लेकर फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) के पास जांच के लिए भेज दिया गया है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अजय सिंह परिहार ने कहा कि फोरेंसिक जांच रिपोर्ट के लंबित होने के कारण पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती। न्यायाधीश ने 18 अक्टूबर को दिए एक आदेश में कहा कि आईओ को पहले प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए थी और फिर उक्त सामग्री एकत्रित करनी चाहिए थी। शिकायतकर्ता ने एक संज्ञेय अपराध का खुलासा किया है कि संबंधित थाना प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।
संपत्ति को लेकर उठाया ये खौफनाक कदम
पीड़ित के वकील ने आरोप लगाया कि उनकी बहू परिवार पर सम्पत्ति उसके नाम पर हस्तांतरित करने का दबाव बना रही थी, जिस कारण ही उसने इस खतरनाक कृत्य को अंजाम दिया। रीता ने उनकी शिकायत पर मंगोलपुरी के थाना प्रभारी, पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) और पुलिस आयुक्त के प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर अदालत में मामला दायर किया है। इससे पहले, स्वाती गुप्ता ने भी एक शिकायत दायर की थी जिसमे आरोप लगाया गया था कि 2017 में उसे उसके पति और परिवार के सदस्यों ने गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया।
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